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केरल भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ रिश्वत देने का मामला दर्ज करने का निर्देश

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Published : Jun 16, 2021, 4:46 PM IST

Updated : Jun 16, 2021, 9:10 PM IST

अदालत ने आदिवासी नेता तथा जनाधिपत्य राष्ट्रीय पार्टी (JRP) की अध्यक्ष सी के जानू को विधानसभा चुनाव में मन्नतवाड़ी सीट से राजग उम्मीदवार बनने के लिए रिश्वत देने के आरोप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन (K Surendran) के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.

के सुरेंद्रन
के सुरेंद्रन

वायनाड : केरल के वायनाड की एक अदालत ने आदिवासी नेता तथा जनाधिपत्य राष्ट्रीय पार्टी (JRP) की अध्यक्ष सी के जानू को छह अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में मन्नतवाड़ी सीट से राजग उम्मीदवार बनने के लिए रिश्वत देने के आरोप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन (K Surendran) के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.

अदालत का आदेश एमएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष पी के नवस द्वारा दायर एक याचिका पर आया जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुरेंद्रन ने चुनाव में राजग उम्मीदवार बनने के लिये जानू को 50 लाख रुपये की रिश्वत दी थी.

पढ़ें - कोविड की दवा खरीदने में सिद्दीकी, सोनू सूद की भूमिकाओं की हो जांच : अदालत

हाल ही में, सुरेंद्रन और जेआरपी नेता प्रसीता के बीच बातचीत के ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. बाद में उन्हें एक-एक करके जारी किया गया. हालांकि सुरेंद्रन और भाजपा ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन अदालत को प्रथम दृष्टया टेप की सत्यता के बारे में आश्वस्त किया गया है.

अदालत के सूत्रों ने बताया कि अदालत ने पुलिस को सुरेंद्रन के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 (बी) और (ई) (रिश्वत) के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.

वायनाड : केरल के वायनाड की एक अदालत ने आदिवासी नेता तथा जनाधिपत्य राष्ट्रीय पार्टी (JRP) की अध्यक्ष सी के जानू को छह अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में मन्नतवाड़ी सीट से राजग उम्मीदवार बनने के लिए रिश्वत देने के आरोप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन (K Surendran) के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.

अदालत का आदेश एमएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष पी के नवस द्वारा दायर एक याचिका पर आया जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुरेंद्रन ने चुनाव में राजग उम्मीदवार बनने के लिये जानू को 50 लाख रुपये की रिश्वत दी थी.

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हाल ही में, सुरेंद्रन और जेआरपी नेता प्रसीता के बीच बातचीत के ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. बाद में उन्हें एक-एक करके जारी किया गया. हालांकि सुरेंद्रन और भाजपा ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन अदालत को प्रथम दृष्टया टेप की सत्यता के बारे में आश्वस्त किया गया है.

अदालत के सूत्रों ने बताया कि अदालत ने पुलिस को सुरेंद्रन के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 (बी) और (ई) (रिश्वत) के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.

Last Updated : Jun 16, 2021, 9:10 PM IST
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