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दिल्ली : स्पा सेंटरों को लेकर उपराज्यपाल ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, जानिए क्या हुए बदलाव?

दिल्ली के स्पा सेंटर को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं. जिसके तहत दिल्ली के स्पा सेंटर में अब पुरुषों का मसाज पुरुष ही करेंगे और महिलाओं का मसाज महिलाएं. मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल मसाज करने की इजाजत नहीं होगी.

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Published : Sep 22, 2021, 1:59 AM IST

नई दिल्ली : दिल्ली के स्पा सेंटर में गलत गतिविधियां उजागर होने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्पा सेंटर को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिन्हें पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने क्षेत्र में लागू कर दिया है.

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि कई स्पा सेंटर में गलत गतिविधियों के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद नियमों में बदलाव किए गए हैं. एलजी की तरफ जारी दिशा-निर्देश को पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने लागू कर दिया गया है. नए नियम के तहत अब स्पा सेंटर में मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल ही मसाज करने की इजाजत होगी. इससे पहले मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल मसाज करने की इजाजत थी.

इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्पा सेंटर में ग्राहकों और स्टाफ को मास्क लगा के रखना होगा. वहीं 30 मिनट से ज्यादा समय तक मसाज करने के लिए स्टाफ को PPE किट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. मेयर ने बताया कि पूर्वी दिल्ली में इस वक़्त 70 से ज्यादा स्पा सेंटर है, लेकिन 41 सेंटर ही अभी लाइसेंस के साथ चल रहे हैं.

पढ़ें - DRDO जासूसी मामले के आरोपी को दुबई से मिलते थे पैसे: क्राइम ब्रांच

श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि समय-समय पर स्पा सेंटर की जांच करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सेंटर में नियम का पालन किया जा रहा है.

बता दें महिला आयोग चेयरमैन स्वाति मालीवाल ने खुलासा किया था कि स्पा सेंटर में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी कई स्पा सेंटर को गलत गतिविधियों में लिप्त पाया है.

नई दिल्ली : दिल्ली के स्पा सेंटर में गलत गतिविधियां उजागर होने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्पा सेंटर को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिन्हें पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने क्षेत्र में लागू कर दिया है.

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि कई स्पा सेंटर में गलत गतिविधियों के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद नियमों में बदलाव किए गए हैं. एलजी की तरफ जारी दिशा-निर्देश को पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने लागू कर दिया गया है. नए नियम के तहत अब स्पा सेंटर में मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल ही मसाज करने की इजाजत होगी. इससे पहले मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल मसाज करने की इजाजत थी.

इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्पा सेंटर में ग्राहकों और स्टाफ को मास्क लगा के रखना होगा. वहीं 30 मिनट से ज्यादा समय तक मसाज करने के लिए स्टाफ को PPE किट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. मेयर ने बताया कि पूर्वी दिल्ली में इस वक़्त 70 से ज्यादा स्पा सेंटर है, लेकिन 41 सेंटर ही अभी लाइसेंस के साथ चल रहे हैं.

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श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि समय-समय पर स्पा सेंटर की जांच करें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सेंटर में नियम का पालन किया जा रहा है.

बता दें महिला आयोग चेयरमैन स्वाति मालीवाल ने खुलासा किया था कि स्पा सेंटर में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी कई स्पा सेंटर को गलत गतिविधियों में लिप्त पाया है.

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