राजेंद्रनगर: शहर के एक पॉक्सो अदालत ने बलात्कार के मामले में पिता के खिलाफ सख्त सजा सुनाई है. राजेंद्रनगर अपरपल्ली में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वाई. जयाप्रसाद ने शुक्रवार को बेटी से बलात्कार करने वाले पिता को एक साथ तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक वेंकटेश्वर रेड्डी ने इस मामले से जुड़े फैसले की जानकारी दी.
राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र निवासी (35) एक श्मशान घाट में कर्मचारी है. उसकी दो बेटियां और एक बेटा है. पत्नी की मृत्यु के बाद उसने अपने बेटे और बड़ी बेटी (13) को सरकारी छात्रावास भेज दिया. वहीं, छोटी बेटी की शिक्षा स्थानीय स्कूल में की. 2021 में कोविड के कारण हॉस्टल बंद होने पर बेटी घर आ गई. एक रात उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया. उसके बाद वह उसके साथ रोजाना दुष्कर्म करता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था.
एक दिन पीड़िता दर्द सहन नहीं कर पाई और अपनी बहन को बताया. अगले दिन दोनों ने घर के बगल में रहने वाली एक महिला को बताया. तभी से महिला बच्चियों को अपने घर में रखने लगी. इससे गुस्साए पिता ने बहनों को बिजली के तार से बेरहमी से पीटा. जैसे ही मामला सभी को पता चला तो लड़कियों को पुलिस स्टेशन भेजा गया और शिकायत दर्ज कराई गई.
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मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच की और 21 सितंबर, 2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बाद में पॉक्सो (POCSO) अदालत के न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया और एक साथ तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पीड़िता के लिए 10 लाख रुपये और उसकी बहन के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद का भी आदेश दिया.