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छह महीने के लिए बढ़ाया गया असम में अफ्सपा - AFSPA for six more months in assam

असम में अफ्सपा नवंबर 1990 में लागू हुआ था और राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद प्रत्येक छह महीने पर इसका विस्तार किया जाता रहा है.

AFSPA for six more months in assam
असम सरकार ने जारी किया आदेश
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Published : Feb 25, 2021, 10:20 AM IST

गुवाहाटी : असम सरकार ने सैन्य बल (विशेष अधिकार) कानून (अफ्सपा) के तहत राज्य की मौजूदा 'अशांत क्षेत्र' स्थिति को 27 फरवरी से छह और महीने के लिए बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक सैन्य बल (विशेष अधिकार) कानून, 1958 की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने समूचे असम राज्य को 27 फरवरी से आगे छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है. विज्ञप्ति में कोई खास कारण नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य के कुछ हिस्से में गोला-बारूद की बरामदगी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.

पढ़ें: असम दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में लेंगे हिस्सा

असम में अफ्सपा नवंबर 1990 में लागू हुआ था और राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद प्रत्येक छह महीने पर इसका विस्तार किया जाता रहा है. पूर्वोत्तर में अफ्सपा असम, नगालैंड, मणिपुर (इंफाल नगर परिषद इलाके को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिलों तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के आठ थाना क्षेत्र वाले इलाकों में लागू है.

गुवाहाटी : असम सरकार ने सैन्य बल (विशेष अधिकार) कानून (अफ्सपा) के तहत राज्य की मौजूदा 'अशांत क्षेत्र' स्थिति को 27 फरवरी से छह और महीने के लिए बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक सैन्य बल (विशेष अधिकार) कानून, 1958 की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने समूचे असम राज्य को 27 फरवरी से आगे छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है. विज्ञप्ति में कोई खास कारण नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य के कुछ हिस्से में गोला-बारूद की बरामदगी के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.

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असम में अफ्सपा नवंबर 1990 में लागू हुआ था और राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद प्रत्येक छह महीने पर इसका विस्तार किया जाता रहा है. पूर्वोत्तर में अफ्सपा असम, नगालैंड, मणिपुर (इंफाल नगर परिषद इलाके को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लोंगडिंग और तिरप जिलों तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के आठ थाना क्षेत्र वाले इलाकों में लागू है.

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