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महिला पैसेंजर को किया था 'किस', 7 साल बाद कोर्ट ने भेजा जेल, जुर्माना भी लगाया

मुंबई की लोकल ट्रेन में महिला यात्री को 'किस्स' करने के आरोपी को मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत ने एक साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामल में कोर्ट का यह फैसला रिपोर्ट दर्ज होने के सात साल बाद आया है.

jail sentence for kissing
मुंबई लोकल रेल की प्रतीकात्मक तस्वीर
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Published : Mar 30, 2022, 10:32 PM IST

Updated : Mar 31, 2022, 10:47 AM IST

मुंबई : सात साल पहले मुंबई की लोकल ट्रेन एक शख्स ने एक महिला से छेड़छाड़ की थी. उसने रेलवे स्टेशन पर ही महिला को 'किस' कर लिया था. महिला ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT Railway Police Station) रेलवे पुलिस स्टेशन पर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) की अदालत ने छेड़खानी करने वाले गोवा निवासी किरन सुजा होनवर को एक साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

क्या था मामला : घटना 23 अगस्त 2015 की है. सीएसएमटी पुलिस के मुताबिक एक महिला यात्री अपने दोस्तों के साथ गोवंडी से हार्बर रोड स्थित सीएसएमटी रेलवे स्टेशन जा रही थी. जब लोकल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफार्म नंबर एक पहुंची, तभी किरण सुजा होनवर ने महिला यात्री के दाहिने गाल को चूम लिया. महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी. इस मामले में पुलिस ने 354, 354 (a) (1) के तहत केस दर्ज किया था.

इस घटना के बाद असिस्टेंट इंस्पेक्टर गणपत गोंडके ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. उन्होंने जांच के दौरान ज्यादा से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की. उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. इस केस में सात साल तक मुकदमा चला. ट्रायल के दौरान सभी गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वीपी केदार ने आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. पुलिस अभियोजक कदौर यू शेख ने मामले में महिला की ओर से पैरवी की.

फैसले के बाद सीनियर इंस्पेक्टर महबूब इनामदार ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है. इस फैसले में संदेश है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें : वाराणसी में टूटा पर्यटकों का रेकॉर्ड, टूरिजम सेक्टर से जुड़े कारोबारी भी बम-बम

मुंबई : सात साल पहले मुंबई की लोकल ट्रेन एक शख्स ने एक महिला से छेड़छाड़ की थी. उसने रेलवे स्टेशन पर ही महिला को 'किस' कर लिया था. महिला ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT Railway Police Station) रेलवे पुलिस स्टेशन पर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) की अदालत ने छेड़खानी करने वाले गोवा निवासी किरन सुजा होनवर को एक साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

क्या था मामला : घटना 23 अगस्त 2015 की है. सीएसएमटी पुलिस के मुताबिक एक महिला यात्री अपने दोस्तों के साथ गोवंडी से हार्बर रोड स्थित सीएसएमटी रेलवे स्टेशन जा रही थी. जब लोकल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफार्म नंबर एक पहुंची, तभी किरण सुजा होनवर ने महिला यात्री के दाहिने गाल को चूम लिया. महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी. इस मामले में पुलिस ने 354, 354 (a) (1) के तहत केस दर्ज किया था.

इस घटना के बाद असिस्टेंट इंस्पेक्टर गणपत गोंडके ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. उन्होंने जांच के दौरान ज्यादा से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की. उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. इस केस में सात साल तक मुकदमा चला. ट्रायल के दौरान सभी गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वीपी केदार ने आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. पुलिस अभियोजक कदौर यू शेख ने मामले में महिला की ओर से पैरवी की.

फैसले के बाद सीनियर इंस्पेक्टर महबूब इनामदार ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है. इस फैसले में संदेश है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें : वाराणसी में टूटा पर्यटकों का रेकॉर्ड, टूरिजम सेक्टर से जुड़े कारोबारी भी बम-बम

Last Updated : Mar 31, 2022, 10:47 AM IST
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