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मद्रास HC के पूर्व न्यायाधीश कनागराज आंध्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त - च्चतम न्यायालय

मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी. कनागराज को रविवार को आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आंध्र प्रदेश निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाए जाने के करीब एक साल बाद नियुक्त की गई है.

पूर्व न्यायाधीश कनागराज
पूर्व न्यायाधीश कनागराज
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Published : Jun 20, 2021, 8:21 PM IST

अमरावती : उच्चतम न्यायालय (Supreme court) के आदेश पर आंध्र प्रदेश निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाए जाने के करीब एक साल बाद मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी. कनागराज को रविवार को आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

प्रदेश की वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने कनागराज की नए पद पर नियुक्ति के लिए पिछले साल अक्टूबर में अपनी ही सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में संशोधन किया . आंध्र प्रदेश के राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (प्रशासन एवं प्रक्रिया) नियम 2020, के अनुसार केवल वही लोग प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिये पात्र हैं जिनकी उम्र 65 साल है.

पढ़ें - कोविड से मौत पर परिजनों को ₹4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते : केंद्र

न्यायमूर्ति कनागराज 20 साल पहले ही इस उम्र सीमा को पार कर चुके हैं और इसलिए सरकार को इस पद पर उनकी नियुक्ति के लिए नियम 4 (ए) में संशोधन करना पड़ा.

प्रधान सचिव (गृह) कुमार विश्वजीत ने पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया और कहा कि प्राधिकरण के तीन अन्य सदस्यों की नियुक्ति बाद में होगी. आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को देखने के लिए अधिकृत किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

अमरावती : उच्चतम न्यायालय (Supreme court) के आदेश पर आंध्र प्रदेश निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाए जाने के करीब एक साल बाद मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी. कनागराज को रविवार को आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

प्रदेश की वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने कनागराज की नए पद पर नियुक्ति के लिए पिछले साल अक्टूबर में अपनी ही सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में संशोधन किया . आंध्र प्रदेश के राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (प्रशासन एवं प्रक्रिया) नियम 2020, के अनुसार केवल वही लोग प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिये पात्र हैं जिनकी उम्र 65 साल है.

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न्यायमूर्ति कनागराज 20 साल पहले ही इस उम्र सीमा को पार कर चुके हैं और इसलिए सरकार को इस पद पर उनकी नियुक्ति के लिए नियम 4 (ए) में संशोधन करना पड़ा.

प्रधान सचिव (गृह) कुमार विश्वजीत ने पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया और कहा कि प्राधिकरण के तीन अन्य सदस्यों की नियुक्ति बाद में होगी. आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को देखने के लिए अधिकृत किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

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