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आतंकवाद से संबंधित घटना में मौत होने पर डीडीसी सदस्यों के परिवार को मिलेंगे 25 लाख रुपये

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Published : Aug 14, 2022, 7:10 PM IST

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि आतंकवाद से जुड़ी घटना में मौत हो जाने पर सभी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और जिला विकास परिषदों के सदस्यों के परिजनों को 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.

Lieutenant Governor Manoj Sinha
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में राज्य विरोधी तत्वों से खतरे का सामना कर रहे स्थानीय निकायों को सुरक्षा प्रदान करने, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उग्रवाद से संबंधित घटना के कारण मृत्यु के मामले में सभी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और जिला विकास परिषदों के सदस्यों के परिवारवालों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.

  • J&K| Ex-gratia of Rs 25 lakhs extended to all Chairmen, Vice-Chairmen& members of District Development Councils in case of death due to a militancy-related incident, to strengthen grassroots democracy, providing security to local bodies facing threat from anti-state elements:DIPR pic.twitter.com/u75ANNT3vQ

    — ANI (@ANI) August 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इस संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor Manoj Sinha) की अध्यक्षता में रविवार को हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में अनुग्रह राशि के विस्तार को मंजूरी दी गई. इसके तहत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सभी निर्वाचित बीडीसी अध्यक्षों, सरपंचों, पंचों और नगर निकायों के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए समान राहत प्रदान की है. अनुग्रह राशि आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों के निर्वाह की गारंटी के रूप में कार्य करेगी.

बैठक में एलजी के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अरुण कुमार, प्रधान सचिव नीतीश्वर कुमार भी मौजूद रहे. बता दें कि इससे पहले प्रशासनिक परिषद ने सुरक्षा बलों में तैनात जम्मू-कश्मीर के सैनिक की शहादत होने पर परिवार को पांच लाख के बजाय 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. तब कहा गया था कि प्रशासनिक परिषद के अनुसार इस फैसले से जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य राज्यों में अनुग्रह राशि के मामले में असमानता दूर होगी.

ये भी पढ़ें - विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में हर क्षेत्र में विकास हुआ: उपराज्यपाल

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में राज्य विरोधी तत्वों से खतरे का सामना कर रहे स्थानीय निकायों को सुरक्षा प्रदान करने, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उग्रवाद से संबंधित घटना के कारण मृत्यु के मामले में सभी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और जिला विकास परिषदों के सदस्यों के परिवारवालों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.

  • J&K| Ex-gratia of Rs 25 lakhs extended to all Chairmen, Vice-Chairmen& members of District Development Councils in case of death due to a militancy-related incident, to strengthen grassroots democracy, providing security to local bodies facing threat from anti-state elements:DIPR pic.twitter.com/u75ANNT3vQ

    — ANI (@ANI) August 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

इस संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor Manoj Sinha) की अध्यक्षता में रविवार को हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में अनुग्रह राशि के विस्तार को मंजूरी दी गई. इसके तहत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सभी निर्वाचित बीडीसी अध्यक्षों, सरपंचों, पंचों और नगर निकायों के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए समान राहत प्रदान की है. अनुग्रह राशि आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों के निर्वाह की गारंटी के रूप में कार्य करेगी.

बैठक में एलजी के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अरुण कुमार, प्रधान सचिव नीतीश्वर कुमार भी मौजूद रहे. बता दें कि इससे पहले प्रशासनिक परिषद ने सुरक्षा बलों में तैनात जम्मू-कश्मीर के सैनिक की शहादत होने पर परिवार को पांच लाख के बजाय 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. तब कहा गया था कि प्रशासनिक परिषद के अनुसार इस फैसले से जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य राज्यों में अनुग्रह राशि के मामले में असमानता दूर होगी.

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