तिरुवनंतपुरम : वर्ष 1994 में हुए जासूसी कांड में इसरो के वैज्ञानिक नम्बी नारायण और मालदीव के दो नागरिकों की अवैध गिरफ्तारी के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले में केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक सीबी मैथ्यूज को मंगलवार को यहां एक अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी.
मैथ्यूज की ओर से पेश हुए वकील वी अजकुमार ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी कृष्णकुमार ने यह राहत दी. मालदीव के दो नागरिकों- मरियम रशीदा और फौजिया हसन की ओर से पेश हुए वकील प्रसाद गांधी ने भी अदालत के इस आदेश की पुष्टि की.
विस्तृत आदेश अभी नहीं प्राप्त हुआ. नारायण और मालदीव की दोनों महिलाओं ने मैथ्यूज को राहत देने का विरोध किया था. इसी मामले में केरल उच्च न्यायालय ने तीन पूर्व पुलिस अधिकारियों और खुफिया विभाग (आईबी) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को भी अग्रिम जमानत दी थी.
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सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मैथ्यूज समेत 17 अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था जिसमें और आईबी का अधिकारी भी शामिल था.
(पीटीआई भाषा)