ऩई दिल्ली : लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत संघ द्वारा दायर अपीलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया था.
याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि हमने कहा है कि सवाल उठते हैं कि क्या ईपीएफ पेंशन योजना के पैराग्राफ 11 (3) के तहत विकल्प के लिए कट ऑफ तारीख होगी या नहीं और आरसी गुप्ता (निर्णय) के सिद्धांत लागू होंगे या नहीं. इसलिए हम इसे तीन जजों को संदर्भित कर रहे हैं.
ईपीएफओ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वकील सी आर्यमा सुंदरम द्वारा दिए गए सबमिशन पर विचार करते हुए दो जजों की बेंच के सामने संदर्भ का सवाल आया, जिसमें आरसी गुप्ता व अन्य बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य मामले में शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले की शुद्धता पर संदेह किया गया था.
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