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एंडोसल्फान के पीड़ितों को केरल सरकार ने दिये 120 करोड़ रुपये का मुआवजा - endosulfan tragedy

केरल सरकार (Kerala government) ने कासरगोड एंडोसल्फान त्रासदी (endosulfan tragedy) के 3014 पीड़ितों को मुआवजा के रूप में 119.34 करोड़ रुपये दिये हैं. यह बात सामाजिक न्याय मंत्री आर बिंदू ने विधानसभा में कही.

आर बिंदू
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Published : Nov 2, 2021, 2:07 PM IST

तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार (Kerala government) ने मंगलवार को कहा कि अदालत के फैसले के आधार पर कासरगोड एंडोसल्फान त्रासदी (endosulfan tragedy) के 3014 पीड़ितों को बतौर मुआवजा अब तक कुल 119.34 करोड़ रुपये का दिया गया है.

यह जानकारी सामाजिक न्याय मंत्री आर बिंदू ने विधानसभा में दी. हाल ही में एंडोसल्फान के पीड़ितों ने मुआवजे और विभिन्न पुनर्वास पहलों को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था.

IUML विधायक यू ए लतीफ द्वारा उठाए गए एक सवाल पर मंत्री ने कहा कि उत्तरी कासरगोड जिले में एंडोसल्फान पुनर्वास गांव के लिए आधारशिला रखी गई है. उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति को इसके निर्माण का काम सौंपा गया है और जल्द ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा.

पढ़ें : एंडोसल्फान पीड़ितों का प्रदर्शन; यूडीएफ ने विधानसभा में सरकार को घेरा

मंत्री बिंदू ने कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले और 2019 में अदालत की अवमानना के फैसले के अनुसार, 3014 एंडोसल्फन पीड़ितों को मुआवजे के रूप में कुल 119.34 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं. शेष पीड़ितों को भी जल्द सरकार मुआवजा सौंप देगी.

इस संबंध में सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा मिशन के माध्यम से पीड़ितों के लिए मासिक पेंशन, पीड़ितों की देखभाल करने वालों के लिए 'अश्वसाकिरणम' (aswasakiranam) पेंशन, तीन लाख रुपये तक की बैंक ऋण की माफी, परिवहन सुविधा और प्रभावित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त राशन आदि सहायता शामिल हैं.

एंडोसल्फान एक घातक कीटनाशक है और 2011 तक इसका काजू, कपास, चाय, धान, फलों और अन्य फसलों पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने इसके उत्पादन और वितरण पर रोक लगा दी थी.

(पीटीआई)

तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार (Kerala government) ने मंगलवार को कहा कि अदालत के फैसले के आधार पर कासरगोड एंडोसल्फान त्रासदी (endosulfan tragedy) के 3014 पीड़ितों को बतौर मुआवजा अब तक कुल 119.34 करोड़ रुपये का दिया गया है.

यह जानकारी सामाजिक न्याय मंत्री आर बिंदू ने विधानसभा में दी. हाल ही में एंडोसल्फान के पीड़ितों ने मुआवजे और विभिन्न पुनर्वास पहलों को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था.

IUML विधायक यू ए लतीफ द्वारा उठाए गए एक सवाल पर मंत्री ने कहा कि उत्तरी कासरगोड जिले में एंडोसल्फान पुनर्वास गांव के लिए आधारशिला रखी गई है. उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति को इसके निर्माण का काम सौंपा गया है और जल्द ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा.

पढ़ें : एंडोसल्फान पीड़ितों का प्रदर्शन; यूडीएफ ने विधानसभा में सरकार को घेरा

मंत्री बिंदू ने कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले और 2019 में अदालत की अवमानना के फैसले के अनुसार, 3014 एंडोसल्फन पीड़ितों को मुआवजे के रूप में कुल 119.34 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं. शेष पीड़ितों को भी जल्द सरकार मुआवजा सौंप देगी.

इस संबंध में सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा मिशन के माध्यम से पीड़ितों के लिए मासिक पेंशन, पीड़ितों की देखभाल करने वालों के लिए 'अश्वसाकिरणम' (aswasakiranam) पेंशन, तीन लाख रुपये तक की बैंक ऋण की माफी, परिवहन सुविधा और प्रभावित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त राशन आदि सहायता शामिल हैं.

एंडोसल्फान एक घातक कीटनाशक है और 2011 तक इसका काजू, कपास, चाय, धान, फलों और अन्य फसलों पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने इसके उत्पादन और वितरण पर रोक लगा दी थी.

(पीटीआई)

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