मुंबई : एल्गार परिषद अर्बन नक्सल मामले में गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगी. यहां मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ब्रीच कैंडी अस्पताल से कहा कि वो हनी बाबू को 1 जून से अस्पताल से छुट्टी न दे.
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अस्पताल ने भी हनी बाबू के स्वास्थ्य और इलाज पर मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है. पीठ ने कहा कि अगर अस्पताल को हनी बाबू को 1 जून से पहले डिस्चार्ज करना है, तो पहले उसे अदालत को सूचित कर अनुमति लेनी होगी.
बता दें, बाबू कोरोना से संक्रमित थे. बाबू की बायीं आंख में संक्रमण है और बताया जा रहा है कि अगर समय पर इलाज नहीं कराया गया तो उसकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा है.