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Trouble for BJP in Kerala : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर कोर्ट सख्त, चुनावी रिश्वत का लगा आरोप

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By IANS

Published : Sep 12, 2023, 6:27 PM IST

केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. केरल की एक कोर्ट ने अदालत में उपस्थित नहीं होने पर सख्त टिप्पणी की है. उन पर चुनावी रिश्वत का आरोप है.

kerala bjp president, in middle, File photo
केरल भाजपा अध्यक्ष, बीच में, फाइल फोटो

तिरुवनंतपुरम : केरल की एक अदालत ने मंगलवार को चुनावी रिश्वत मामले में आरोपी के रूप में नामित राज्य भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन और अन्य के अदालत में पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई.

सुरेंद्रन के अलावा पांच और स्थानीय बीजेपी नेताओं को भी आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है. कासरगोड जिला और सत्र अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी को 21 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है. कोर्ट का कहना है कि कोई भी अभी तक पेश नहीं हुआ है और यह स्वीकार्य नहीं है.

मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने इसी साल जनवरी में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला अप्रैल 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान मंजेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र से एलडीएफ उम्मीदवार, माकपा नेता वीवी. रमेश द्वारा दायर याचिका पर आधारित है.

जब वोटों की गिनती हुई, तो सुरेंद्रन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ उम्मीदवार के करीब दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने 745 वोटों के अंतर से चुनाव जीता. याचिकाकर्ता ने भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की, जिन्होंने चुनाव के दौरान मंजेश्वरम से अपना नामांकन वापस लेने के लिए बसपा उम्मीदवार के. सुंदरा को कथित तौर पर पैसे, मोबाइल दिए और अन्य सुविधाएं देने का वादा किया.

सुंदरा ने बाद में आरोप लगाया कि सुरेंद्रन के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए उन्हें पैसे और मोबाइल दिए गए थे. जांच पुलिस टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें एससी/एसटी अधिनियम के अलावा अन्य आरोप भी शामिल हैं.

ये भी पढ़ें : Kerala Politics: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन बोले- मैं सीपीएम महिला नेताओं के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर हूं कायम

(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम : केरल की एक अदालत ने मंगलवार को चुनावी रिश्वत मामले में आरोपी के रूप में नामित राज्य भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन और अन्य के अदालत में पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई.

सुरेंद्रन के अलावा पांच और स्थानीय बीजेपी नेताओं को भी आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है. कासरगोड जिला और सत्र अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी को 21 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है. कोर्ट का कहना है कि कोई भी अभी तक पेश नहीं हुआ है और यह स्वीकार्य नहीं है.

मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने इसी साल जनवरी में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला अप्रैल 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान मंजेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र से एलडीएफ उम्मीदवार, माकपा नेता वीवी. रमेश द्वारा दायर याचिका पर आधारित है.

जब वोटों की गिनती हुई, तो सुरेंद्रन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ उम्मीदवार के करीब दूसरे स्थान पर रहे, जिन्होंने 745 वोटों के अंतर से चुनाव जीता. याचिकाकर्ता ने भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की, जिन्होंने चुनाव के दौरान मंजेश्वरम से अपना नामांकन वापस लेने के लिए बसपा उम्मीदवार के. सुंदरा को कथित तौर पर पैसे, मोबाइल दिए और अन्य सुविधाएं देने का वादा किया.

सुंदरा ने बाद में आरोप लगाया कि सुरेंद्रन के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए उन्हें पैसे और मोबाइल दिए गए थे. जांच पुलिस टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें एससी/एसटी अधिनियम के अलावा अन्य आरोप भी शामिल हैं.

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(आईएएनएस)

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