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Delhi Liquor Scam : ईडी ने के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की - delhi excise policy

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तेलंगाना की एमएलसी के. कविता की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में एक कैविएट याचिका दायर की है. कविता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ईडी के समन को अमान्य करार देने की मांग की है.

Delhi Liquor Scam
तेलंगाना की एमएलसी के. कविता
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Published : Mar 19, 2023, 11:04 AM IST

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के. कविता की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में एक कैविएट याचिका दायर की है. कविता की याचिका में दिल्ली आबकारी नीति केस में उनके खिलाफ ईडी के समन को चुनौती दी गई है. ईडी ने कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया है कि कोर्ट बिना एजेंसी का पक्ष सुने कविता के पक्ष में कोई आदेश पारित ना करे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

पढ़ें : Delhi Liquor Scam : ईडी ने बीआरएस नेता के. कविता को 20 मार्च को फिर से किया तलब

उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि नियमों के मुताबिक किसी महिला को ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता. इसलिए उनसे उनके आवास पर पूछताछ होनी चाहिए. 15 मार्च को दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह 24 मार्च को इस पर सुनवाई करेगा. इससे पहले ईडी ने कविता को 16 मार्च को पेश हो का समन दिया था. कविता 16 मार्च को ईडी के सामने यह कहते हुए पेश नहीं हुई थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

पढ़ें : Delhi Liquor Scam : बीआरएस एमएलसी कविता ईडी के सामने पेश नहीं हुईं, भेजे दस्तावेज

दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी ईडी की जांच के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को सुनवाई केरगा. कविता के वकील ने कहा कि एक महिला को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है. 15 मार्च को सुनवाई के दौरान, कविता के वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका दायर कर तुरंत सुनवाई की मांग की थी.

पढ़ें : K Kavita In Delhi Liquor Scam : के कविता को नहीं मिली अंतरिम राहत, 24 को होगी सुनवाई

अदालत ने इसे 24 मार्च को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए पूछा था कि मामले में इतनी जल्दी क्या है. तब कविता के तो वकील ने कोर्ट से कहा था कि कविता को कल ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. अधिवक्ता वंदना सहगल ने शीर्ष अदालत से 7 और 11 मार्च को ईडी के समन को रद्द करने का आग्रह किया है. याचिका में कहा गया है कि कविता को अपने निवास के बजाय एजेंसी कार्यालय में पेश होने के लिए कहना आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है इसके साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 160 के प्रावधान का उल्लंघन भी करता है.

पढ़ें : ED interrogation: के. कविता से ED कार्यालय के अंदर हो रही पूछताछ, बाहर समर्थक नेताओं के चेहरे पर तनाव

कविता के वकील ने यह भी मांग की है कि ईडी द्वारा की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं की उचित सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के माध्यम से उसके वकील की उपस्थिति में ऑडियो या वीडियो रिकार्डिंग की जानी चाहिए. उन्होंने 11 मार्च के ईडी के आदेश को रद्द करने के साथ ही कविता से की गई जब्ती को भी अमान्य घोषित करने की भी मांग की है.

पढ़ें : KCR Vows To Fight Against BJP : चंद्रशेखर राव ने BRS नेताओं के 'उत्पीड़न' के खिलाफ भाजपा से लड़ने का संकल्प लिया

(एएनआई)

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के. कविता की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में एक कैविएट याचिका दायर की है. कविता की याचिका में दिल्ली आबकारी नीति केस में उनके खिलाफ ईडी के समन को चुनौती दी गई है. ईडी ने कैविएट आवेदन यह सुनिश्चित करने के लिए दायर किया है कि कोर्ट बिना एजेंसी का पक्ष सुने कविता के पक्ष में कोई आदेश पारित ना करे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि नियमों के मुताबिक किसी महिला को ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता. इसलिए उनसे उनके आवास पर पूछताछ होनी चाहिए. 15 मार्च को दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह 24 मार्च को इस पर सुनवाई करेगा. इससे पहले ईडी ने कविता को 16 मार्च को पेश हो का समन दिया था. कविता 16 मार्च को ईडी के सामने यह कहते हुए पेश नहीं हुई थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

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दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी ईडी की जांच के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को सुनवाई केरगा. कविता के वकील ने कहा कि एक महिला को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है. 15 मार्च को सुनवाई के दौरान, कविता के वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका दायर कर तुरंत सुनवाई की मांग की थी.

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अदालत ने इसे 24 मार्च को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए पूछा था कि मामले में इतनी जल्दी क्या है. तब कविता के तो वकील ने कोर्ट से कहा था कि कविता को कल ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. अधिवक्ता वंदना सहगल ने शीर्ष अदालत से 7 और 11 मार्च को ईडी के समन को रद्द करने का आग्रह किया है. याचिका में कहा गया है कि कविता को अपने निवास के बजाय एजेंसी कार्यालय में पेश होने के लिए कहना आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है इसके साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 160 के प्रावधान का उल्लंघन भी करता है.

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कविता के वकील ने यह भी मांग की है कि ईडी द्वारा की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं की उचित सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के माध्यम से उसके वकील की उपस्थिति में ऑडियो या वीडियो रिकार्डिंग की जानी चाहिए. उन्होंने 11 मार्च के ईडी के आदेश को रद्द करने के साथ ही कविता से की गई जब्ती को भी अमान्य घोषित करने की भी मांग की है.

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(एएनआई)

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