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चुनाव आयोग ने तेलंगाना सीएम के खिलाफ बीजेपी के अभियान की अनुमति ठुकराई

केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीजेपी को तेलंगाना के सीएम केसीआर के खिलाफ अपना अभियान बंद करने के लिए कहा है. साथ ही आयोग ने सीएम की फोटो के साथ सलू डोरा सेलावु डोरा नारा छापने की भी इजाजत नहीं दी.

Central Election Commission
केंद्रीय चुनाव आयोग
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Published : Aug 11, 2022, 10:37 PM IST

हैदराबाद : केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीजेपी को तेलंगाना के सीएम केसीआर (Telangana CM KCR) के खिलाफ अपना अभियान बंद करने का निर्देश दिया है. आयोग ने सीएम केसीआर के खिलाफ 'सलू डोरा-सेलावु डोरा' अभियान पर आपत्ति जताई है. साथ ही निर्वाचन आयोग ने पोस्टर के रूप में मुख्यमंत्री के चित्र के साथ इस नारे को छापने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया.बता दें कि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 'सलू डोरा-सेलावु डोरा' अभियान की अनुमति के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है. वहीं इस आवेदन को निर्वाचन आयोग की मीडिया प्रमाणन समिति ने खारिज कर दिया था. साथ ही आयोग ने फैसला किया है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को बदनाम करने वाले पोस्टर, फोटो और लेख नहीं होने चाहिए.

गौरतलब है कि 2019 के चुनावों से पहले, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक 'मीडिया प्रमाणन समिति' का गठन किया गया है. इस समिति का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं. वहीं जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पार्टियों के प्रचार से जुड़े सभी मामलों को 'प्रमाणन समिति' से मंजूरी ली जानी जरूरी है. यदि इसकी अवहेलना की जाती है, तो चुनाव अधिकारियों के पास सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है.

हैदराबाद : केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीजेपी को तेलंगाना के सीएम केसीआर (Telangana CM KCR) के खिलाफ अपना अभियान बंद करने का निर्देश दिया है. आयोग ने सीएम केसीआर के खिलाफ 'सलू डोरा-सेलावु डोरा' अभियान पर आपत्ति जताई है. साथ ही निर्वाचन आयोग ने पोस्टर के रूप में मुख्यमंत्री के चित्र के साथ इस नारे को छापने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया.बता दें कि तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 'सलू डोरा-सेलावु डोरा' अभियान की अनुमति के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है. वहीं इस आवेदन को निर्वाचन आयोग की मीडिया प्रमाणन समिति ने खारिज कर दिया था. साथ ही आयोग ने फैसला किया है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को बदनाम करने वाले पोस्टर, फोटो और लेख नहीं होने चाहिए.

गौरतलब है कि 2019 के चुनावों से पहले, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक 'मीडिया प्रमाणन समिति' का गठन किया गया है. इस समिति का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं. वहीं जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पार्टियों के प्रचार से जुड़े सभी मामलों को 'प्रमाणन समिति' से मंजूरी ली जानी जरूरी है. यदि इसकी अवहेलना की जाती है, तो चुनाव अधिकारियों के पास सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है.

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