एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कुत्ते को पीट-पीटकर मार डालने के मामले पर संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किया कि प्रकरण में कार्रवाई को तेज किया जाए. कुत्ते के साथ बर्बर और बेहद घृणित ये घटना तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram News) में हुई थी. न्यायालय ने पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Kerala) को निर्देश देते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में एक हलफनामा दायर किया जाए. हाईकोर्ट ने इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया.
घटनाक्रम पर चिंता जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए लोगों को और जागरूक करने की सख्त जरूरत है और इसके लिए हर आवश्यक कदम को उठाना चहिए. साथ ही जानवरों को गोद लेने के लिए शिविरों को आयोजन करना चाहिए.
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इस बीच, केरल सरकार ने कोर्ट को इस प्रकरण हुई अब तक की कार्रवाई से अवगत कराते हुए बताया कि मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बताते चलें कि मीडिया में ये प्रकरण उजागर होने के बाद जस्टिस एके शंकरन नांबियार ने मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर मामले में स्वत: संज्ञान (Suo-Moto Cognizance) लेकर हस्तक्षेप करने की मांग की थी.