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डीएमसीआरसी ने ग्रहण के ट्रेलर के खिलाफ अपील खारिज की - dmcrc

नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत गठन के बाद अपनी पहली सुनवाई करते हुए डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल (डीएमसीआरसी) ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज 'ग्रहण' के ट्रेलर के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दी.

ट्रेलर के खिलाफ अपील
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Published : Jul 8, 2021, 9:17 AM IST

Updated : Jul 8, 2021, 12:11 PM IST

नई दिल्ली : नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत गठन के बाद अपनी पहली सुनवाई करते हुए डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल (डीएमसीआरसी) ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज 'ग्रहण' के ट्रेलर के खिलाफ दायर अपील बुधवार को खारिज कर दी.

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यह सीरीज एक कुत्सित मानसिकता की देन है और इसका उद्देश्य 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में एक झूठी कहानी गढ़ना है. डीएमसीआरसी ने ट्रेलर देखने के बाद सर्वसम्मति से दिए अपने आदेश में कहा कि कुल आठ कड़ियों की कुछ घंटों वाली सीरीज के बारे में दो मिनट 24 सेकंड के ट्रेलर के आधार पर फैसला करना अनुचित है.

पढ़ें : यादों में बस...ट्रेजेडी किंग, डालें एक नजर

उसने कहा कि यह अपील सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है.

नई दिल्ली : नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत गठन के बाद अपनी पहली सुनवाई करते हुए डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल (डीएमसीआरसी) ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज 'ग्रहण' के ट्रेलर के खिलाफ दायर अपील बुधवार को खारिज कर दी.

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यह सीरीज एक कुत्सित मानसिकता की देन है और इसका उद्देश्य 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में एक झूठी कहानी गढ़ना है. डीएमसीआरसी ने ट्रेलर देखने के बाद सर्वसम्मति से दिए अपने आदेश में कहा कि कुल आठ कड़ियों की कुछ घंटों वाली सीरीज के बारे में दो मिनट 24 सेकंड के ट्रेलर के आधार पर फैसला करना अनुचित है.

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उसने कहा कि यह अपील सुनवाई योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है.

Last Updated : Jul 8, 2021, 12:11 PM IST
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