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एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ तेज हुआ वकीलों का प्रदर्शन, दिल्ली के अलग-अलग कोर्ट में हड़ताल जारी - LAWYERS PROTEST AMENDMENT BILL

दिल्ली की जिला कोर्ट में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में वकीलों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया. साथ ही उन्होंने पुतला भी जलाया.

वकीलों ने किया बिल के विरोध में प्रदर्शन
वकीलों ने किया बिल के विरोध में प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 21, 2025, 11:45 AM IST

नई दिल्ली: एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सोमवार से काम काज ठप है. पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में वकीलों ने शुक्रवार सुबह परिसर में इकट्ठा होकर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध जताया. इस दौरान वकीलों ने अमेंडमेंट बिल 2025 का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की. जानकारी के मुताबिक तीस हजारी और रोहिणी कोर्ट के वकीलों ने अपनी नाराजगी जताने के लिए प्रदर्शन किया.

वकीलों ने बताया कि एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट कर कुछ एक्ट को चेंज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 35a को चेंज किया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरीके के हड़ताल या काम बंद करने पर रोक लगाई जा रही है. जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, जिसे मानना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जरूरी होगा. इसका मतलब साफ है वकील सरकार के अधीन होकर चलेंगे. वकील किसी सरकार के कर्मचारी नहीं है, यह एक आजाद पेशा है. आजादी से पहले भी वकील आजाद थे और आगे भी आजाद रहेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं थी. अगर सरकार इस पर अड़ी रही तो वह लोग लंबी लड़ाई के लिए तैयार है. वकीलों को लड़ाने और तोड़ने की कोशिश की जा रही है. क्लाइंट को भी अधिकार दिया जा रहा है कि वह वकील पर मुकदमा दर्ज कर सकता है. ऐसे में वकील अपने ही मुकदमे लड़ते रहेंगे. जब तक इस अमेंडमेंट को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगी.

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वकीलों ने बताया कि एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट कर कुछ एक्ट को चेंज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 35a को चेंज किया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरीके के हड़ताल या काम बंद करने पर रोक लगाई जा रही है. जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, जिसे मानना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जरूरी होगा. इसका मतलब साफ है वकील सरकार के अधीन होकर चलेंगे. वकील किसी सरकार के कर्मचारी नहीं है, यह एक आजाद पेशा है. आजादी से पहले भी वकील आजाद थे और आगे भी आजाद रहेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं थी. अगर सरकार इस पर अड़ी रही तो वह लोग लंबी लड़ाई के लिए तैयार है. वकीलों को लड़ाने और तोड़ने की कोशिश की जा रही है. क्लाइंट को भी अधिकार दिया जा रहा है कि वह वकील पर मुकदमा दर्ज कर सकता है. ऐसे में वकील अपने ही मुकदमे लड़ते रहेंगे. जब तक इस अमेंडमेंट को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगी.

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