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ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने को लेकर जिला प्रशासन और इंतजामिया कमेटी की बैठक, डीएम ने तैयार की रिपोर्ट - ज्ञानवापी केस

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने और शौचालय को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन और इंतजामिया कमेटी की बैठक हुई. इसमें दोनों पक्षों की सहमति से फैसला लिया गया.

मामले में अगली बैठक अब 21 अप्रैल को होनी है.
मामले में अगली बैठक अब 21 अप्रैल को होनी है.
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Published : Apr 18, 2023, 3:09 PM IST

वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने और शौचालय को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे. इसमें वाराणसी के जिला अधिकारी को मामले में हस्तक्षेप कर बैठक करने के निर्देश मिले थे. इसके तहत मंगलवार को जिला प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अहम बैठक हुई. यह बैठक लगभग 1 घंटे तक चली. इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से रणनीति तैयार की गई.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वजूखाने की उपलब्धता को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देशित किया था कि इस संदर्भ में बैठक करके मामले का हल निकालें. अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से दायर की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मंगलवार को वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम और इंतजामिया कमेटी के लोगों की मौजूदगी में मस्जिद परिसर में बैठक हुई. इस दौरान सारे विकल्प तलाशे गए.

वजूखाने और शौचालय को लेकर मस्जिद कमेटी की तरफ से की जा रही मांग को सुनने के बाद जिलाधिकारी और कमेटी की आपसी सहमति के बाद कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इस बारे में ईटीवी भारत ने वाराणसी के डीएम से फोन पर बातचीत की. डीएम ने बताया कि इस पूरे प्रकरण पर महत्वपूर्ण बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई. बैठक में मस्जिद कमेटी के लोग मौजूद थे. आपसी सहमति से लिए गए निर्णय पर प्रभावी रूप से अमल किया जाएगा. यह पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पूरे प्रकरण पर स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना उचित नहीं है. जो भी निर्णय हुआ है, वह आपसी सहमति से हुआ है. इसे जल्द लागू लागू करवाया जाएगा.

वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के शाही इमाम और मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने बताया कि जो भी मांगे जिला प्रशासन और कोर्ट से की गई है, उसे प्रशासन की तरफ से सुना गया है. इस पर जल्द निर्णय लेने के लिए भी कहा गया है. प्रशासन और हमारे बीच आपसी सहमति बनी है. इसके आधार पर ही प्रशासन ने जल्द काम शुरू करवाने के लिए कहा है. इस पूरे मामले में 21 अप्रैल को अगली बैठक होनी है.

यह भी पढ़ें : ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 7 मुकदमों की अब एक जगह होगी सुनवाई, जानिए कौन से हैं ये मामले

वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने और शौचालय को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे. इसमें वाराणसी के जिला अधिकारी को मामले में हस्तक्षेप कर बैठक करने के निर्देश मिले थे. इसके तहत मंगलवार को जिला प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अहम बैठक हुई. यह बैठक लगभग 1 घंटे तक चली. इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से रणनीति तैयार की गई.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वजूखाने की उपलब्धता को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देशित किया था कि इस संदर्भ में बैठक करके मामले का हल निकालें. अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से दायर की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद मंगलवार को वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम और इंतजामिया कमेटी के लोगों की मौजूदगी में मस्जिद परिसर में बैठक हुई. इस दौरान सारे विकल्प तलाशे गए.

वजूखाने और शौचालय को लेकर मस्जिद कमेटी की तरफ से की जा रही मांग को सुनने के बाद जिलाधिकारी और कमेटी की आपसी सहमति के बाद कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इस बारे में ईटीवी भारत ने वाराणसी के डीएम से फोन पर बातचीत की. डीएम ने बताया कि इस पूरे प्रकरण पर महत्वपूर्ण बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई. बैठक में मस्जिद कमेटी के लोग मौजूद थे. आपसी सहमति से लिए गए निर्णय पर प्रभावी रूप से अमल किया जाएगा. यह पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पूरे प्रकरण पर स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना उचित नहीं है. जो भी निर्णय हुआ है, वह आपसी सहमति से हुआ है. इसे जल्द लागू लागू करवाया जाएगा.

वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के शाही इमाम और मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने बताया कि जो भी मांगे जिला प्रशासन और कोर्ट से की गई है, उसे प्रशासन की तरफ से सुना गया है. इस पर जल्द निर्णय लेने के लिए भी कहा गया है. प्रशासन और हमारे बीच आपसी सहमति बनी है. इसके आधार पर ही प्रशासन ने जल्द काम शुरू करवाने के लिए कहा है. इस पूरे मामले में 21 अप्रैल को अगली बैठक होनी है.

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