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टूलकिट मामला : दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया - टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि

टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश किया. कोर्ट ने दिशा को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

दिशा की पटियाला कोर्ट में पेशी
दिशा की पटियाला कोर्ट में पेशी
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Published : Feb 19, 2021, 3:42 PM IST

Updated : Feb 19, 2021, 5:05 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश किया. दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान दिशा रवि ने निकिता और शांतनु पर दोषारोपण किया है. मामले में सह-अभियुक्त शांतनु 22 फरवरी को जांच में शामिल होगा.

सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि मामले में पूछताछ के लिए कई लोगों के नोटिस जारी किया गया है. दिशा रवि और सह-अभियुक्त को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करनी जरूरी है इसलिए पुलिस को 3 दिन की न्यायिक हिरासत की आवश्यकता है. कोर्ट ने पहले अपना फैसला शाम 4 बजे के लिए सुरक्षित रखा फिर दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

पढ़ें- दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी कुछ खबरें सनसनीखेज और पूर्वाग्रह से ग्रसित : अदालत

इससे पहले दिशा को दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने पेश किया गया था.

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश किया. दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान दिशा रवि ने निकिता और शांतनु पर दोषारोपण किया है. मामले में सह-अभियुक्त शांतनु 22 फरवरी को जांच में शामिल होगा.

सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि मामले में पूछताछ के लिए कई लोगों के नोटिस जारी किया गया है. दिशा रवि और सह-अभियुक्त को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करनी जरूरी है इसलिए पुलिस को 3 दिन की न्यायिक हिरासत की आवश्यकता है. कोर्ट ने पहले अपना फैसला शाम 4 बजे के लिए सुरक्षित रखा फिर दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

पढ़ें- दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी कुछ खबरें सनसनीखेज और पूर्वाग्रह से ग्रसित : अदालत

इससे पहले दिशा को दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने पेश किया गया था.

Last Updated : Feb 19, 2021, 5:05 PM IST
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