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परिसीमन आयोग श्रीनगर पहुंचा, विभिन्‍न वर्गों के लोगों के साथ की बैठकें - केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से संबंधित परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) उच्‍चतम न्‍यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में श्रीनगर पहुंचा. आयोग ने डल झील (Dal Lake) के किनारे शेर ए कश्‍मीर इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर में कश्‍मीर डिवीजन के सभी दस जिलों के समाज के विभिन्‍न वर्गों के लोगों, राजनीतिक दलों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, और जन प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक की.

Delimitation Commission
परिसीमन आयोग
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Published : Apr 5, 2022, 6:04 PM IST

श्रीनगर: केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से संबंधित परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) उच्‍चतम न्‍यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में श्रीनगर पहुंचा. आयोग ने डल झील (Dal Lake) के किनारे शेर ए कश्‍मीर इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर (Sher e Kashmir International Convention Center) में कश्‍मीर डिवीजन के सभी दस जिलों के समाज के विभिन्‍न वर्गों के लोगों, राजनीतिक दलों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, और जन प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक की. परिसीमन आयोग को 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने के बाद विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के पुनर्निर्धारण का काम सौंपा गया है.

आयोग ने 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट लोगों की राय और आपत्तियां जानने के लिए सार्वजनिक की थी. परिसीमन आयोग ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जम्मू डिवीजन के सभी जिलों के जन प्रतिनिधियों, समाज के विभिन्‍न वर्गों के सदस्यों और राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की थी. न्यायमूर्ति (आर) रंजना देसिया की अध्यक्षता में आयोग और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, जेके के के शर्मा के राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी हिरदेश कुमार ने श्रीनगर में एसकेआईसीसी में कश्मीर घाटी के 400 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

पढ़ें: जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होंगे चुनाव: अमित शाह

बैठकें सुबह 10 बजे शुरू हुईं और दोपहर 12.30 बजे के बाद दूसरी बैठक के साथ दो बैठकों में संपन्न होंगी. आयोग को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू में छह और कश्मीर में एक विधानसभा क्षेत्र का मसौदा तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है. भाजपा को छोड़कर, मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने आयोग की सिफारिशों का विरोध किया है, जबकि नेकां और पीडीडी ने इसे तर्कहीन बताया है. प्रतिनिधिमंडलों ने श्रीनगर में आयोग के साथ अपनी बैठकों पर विभिन्न राय व्यक्त की. कुलगाम के कांग्रेस नेता इनायतुल्ला अहमद ने ईटीवी भारत को बताया कि हम उनसे मिलने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी न्याय की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें इस पर अपनी आपत्तियां रखनी पड़ीं. कोकरनाग के एक पंचायत सदस्य शमीमा ने ईटीवी भारत को बताया कि आयोग ने लर्नू से कोकरनाग का नाम बहाल करने की उनकी आपत्ति सुनी, जिसकी सिफारिश आयोग ने की थी.

नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में से एक कुंजेर इशाक अहमद ने ईटीवी भारत को बताया कि वे कुंजर विधानसभा क्षेत्र को फिर से तैयार करने के लिए आयोग का आभार व्यक्त करने आए हैं. तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर में 111 सीटें थीं, जिनमें 24 पीओके के लिए आरक्षित थीं और 87 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे, पिछली विधानसभा में, कश्मीर में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में चार सीटें थीं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ववर्ती राज्य के विभाजन के बाद, विधानसभा सीटों को घटाकर 83 सीटें कर दी गईं क्योंकि लद्दाख की चार सीटें खत्म हो गईं क्योंकि इस केंद्रशासित प्रदेश में कोई विधायिका नहीं होगी. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी जाएगी, जिसमें 24 सीटें शामिल हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के लिए आरक्षित हैं, जबकि 90 सीटों के लिए चुनाव होंगे.

श्रीनगर: केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से संबंधित परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) उच्‍चतम न्‍यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में श्रीनगर पहुंचा. आयोग ने डल झील (Dal Lake) के किनारे शेर ए कश्‍मीर इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर (Sher e Kashmir International Convention Center) में कश्‍मीर डिवीजन के सभी दस जिलों के समाज के विभिन्‍न वर्गों के लोगों, राजनीतिक दलों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, और जन प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक की. परिसीमन आयोग को 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अनुच्‍छेद 370 हटाए जाने के बाद विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के पुनर्निर्धारण का काम सौंपा गया है.

आयोग ने 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट लोगों की राय और आपत्तियां जानने के लिए सार्वजनिक की थी. परिसीमन आयोग ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जम्मू डिवीजन के सभी जिलों के जन प्रतिनिधियों, समाज के विभिन्‍न वर्गों के सदस्यों और राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की थी. न्यायमूर्ति (आर) रंजना देसिया की अध्यक्षता में आयोग और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, जेके के के शर्मा के राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी हिरदेश कुमार ने श्रीनगर में एसकेआईसीसी में कश्मीर घाटी के 400 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

पढ़ें: जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होंगे चुनाव: अमित शाह

बैठकें सुबह 10 बजे शुरू हुईं और दोपहर 12.30 बजे के बाद दूसरी बैठक के साथ दो बैठकों में संपन्न होंगी. आयोग को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू में छह और कश्मीर में एक विधानसभा क्षेत्र का मसौदा तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है. भाजपा को छोड़कर, मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने आयोग की सिफारिशों का विरोध किया है, जबकि नेकां और पीडीडी ने इसे तर्कहीन बताया है. प्रतिनिधिमंडलों ने श्रीनगर में आयोग के साथ अपनी बैठकों पर विभिन्न राय व्यक्त की. कुलगाम के कांग्रेस नेता इनायतुल्ला अहमद ने ईटीवी भारत को बताया कि हम उनसे मिलने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी न्याय की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें इस पर अपनी आपत्तियां रखनी पड़ीं. कोकरनाग के एक पंचायत सदस्य शमीमा ने ईटीवी भारत को बताया कि आयोग ने लर्नू से कोकरनाग का नाम बहाल करने की उनकी आपत्ति सुनी, जिसकी सिफारिश आयोग ने की थी.

नागरिक समाज के प्रतिनिधियों में से एक कुंजेर इशाक अहमद ने ईटीवी भारत को बताया कि वे कुंजर विधानसभा क्षेत्र को फिर से तैयार करने के लिए आयोग का आभार व्यक्त करने आए हैं. तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर में 111 सीटें थीं, जिनमें 24 पीओके के लिए आरक्षित थीं और 87 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे, पिछली विधानसभा में, कश्मीर में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में चार सीटें थीं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ववर्ती राज्य के विभाजन के बाद, विधानसभा सीटों को घटाकर 83 सीटें कर दी गईं क्योंकि लद्दाख की चार सीटें खत्म हो गईं क्योंकि इस केंद्रशासित प्रदेश में कोई विधायिका नहीं होगी. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी जाएगी, जिसमें 24 सीटें शामिल हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के लिए आरक्षित हैं, जबकि 90 सीटों के लिए चुनाव होंगे.

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