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22 अगस्त को होगा DSGMC का चुनाव, गुरुद्वारा समिति ने कोर्ट को दी जानकारी

गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने कहा कि उपराज्यपाल चुनाव कराने के लिए पहले ही विशेष अनुमति प्रदान कर चुके हैं और इस बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी.

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Published : Jul 22, 2021, 4:39 PM IST

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति

नई दिल्ली : गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को गुरुवार को सूचित किया कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (एसजीपीसी) दिल्ली का चुनाव 22 अगस्त को होगा और 31 अगस्त तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.

निदेशालय और इसके अधिकारियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सत्यकाम ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को बताया कि 25 अगस्त को मतगणना शुरू होने के साथ डीएसजीएमसी चुनाव की समूची प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी हो जाएगी.

गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने कहा कि उपराज्यपाल (जो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख हैं) चुनाव कराने के लिए पहले ही विशेष अनुमति प्रदान कर चुके हैं और इस बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी. अदालत शिरोमणि अकाली दल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्थगित चुनाव प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.


शिरोमणि अकाली दल ने अधिवक्ता अविनाश के. मिश्रा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि कोविड-19 के मामलों में कमी आ गई है और चुनाव प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रखने का कोई मतलब नहीं है.

इसे भी पढ़े-जंतर-मंतर पर योगेंद्र बोले, ब्रिटेन की संसद हमारे मुद्दों पर बहस कर रही हमारी सरकार नहीं

अधिकारियों के जवाब पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि मामले में आगे किसी आदेश या निर्देश की जरूरत नहीं है. निदेशालय ने इस साल के शुरू में कहा था कि डीएसजीएमसी का चुनाव 25 अप्रैल को होगा, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से निर्धारित तारीख से दो दिन पहले चुनाव को स्थगित कर दिया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को गुरुवार को सूचित किया कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (एसजीपीसी) दिल्ली का चुनाव 22 अगस्त को होगा और 31 अगस्त तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.

निदेशालय और इसके अधिकारियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सत्यकाम ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को बताया कि 25 अगस्त को मतगणना शुरू होने के साथ डीएसजीएमसी चुनाव की समूची प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी हो जाएगी.

गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने कहा कि उपराज्यपाल (जो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख हैं) चुनाव कराने के लिए पहले ही विशेष अनुमति प्रदान कर चुके हैं और इस बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी. अदालत शिरोमणि अकाली दल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्थगित चुनाव प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.


शिरोमणि अकाली दल ने अधिवक्ता अविनाश के. मिश्रा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि कोविड-19 के मामलों में कमी आ गई है और चुनाव प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रखने का कोई मतलब नहीं है.

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अधिकारियों के जवाब पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि मामले में आगे किसी आदेश या निर्देश की जरूरत नहीं है. निदेशालय ने इस साल के शुरू में कहा था कि डीएसजीएमसी का चुनाव 25 अप्रैल को होगा, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से निर्धारित तारीख से दो दिन पहले चुनाव को स्थगित कर दिया गया था.

(पीटीआई-भाषा)

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