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Soumya Vishwanathan Murder Case: साकेत कोर्ट ने आरोपियों की संपत्ति का ब्योरा मांगा, सुनवाई टली

दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में पांच दोषियों की सजा पर सुनवाई टल गई है. अब सात नवंबर को अगली सुनवाई होगी. विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को तड़के साढ़े तीन बजे जब वह ऑफिस से अपने घर लौट रही थीं तब नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. Soumya Vishwanathan Murder Case

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सौम्या विश्वनाथन केस
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 26, 2023, 11:33 AM IST

Updated : Oct 26, 2023, 2:21 PM IST

सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस

नई दिल्ली: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मामले में दोषी ठहराए गए पांचों आरोपितों की सजा पर साकेत कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 7 नवंबर को हगी. कोर्ट ने दोषियों के वकील को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दोषियों की संपत्ति और जेल में उनके बर्ताव को लेकर हलफनामा दाखिल किया है, जिसकी कॉपी दोषियों के वकील को दी गई है. इसके बाद दोषियों के वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों पर जुर्माना लगाने के लिए उनकी संपत्ति का आकलन करने का भी निर्देश दिया है. बता दें कि बीते 18 अक्टूबर को एडिशनल सेशन जज रविंद्र कुमार पांडे ने चार आरोपियो को हत्या और एक आरोपी को चुराई गई वस्तु को बेईमानी से हासिल करने का दोषी पाया था और मकोका के तहत पांचो को दोषी पाया था.

गुरुवार को कोर्ट में इस बात पर भी बहस होनी थी कि जिन-जिन धाराओं के तहत इन्हें दोषी ठहराया गया है उनमें अधिक से अधिक कितनी और कम से कम कितनी सजा होनी चाहिए. उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और उनका आचरण और पृष्ठभूमि कैसी रही है. कोर्ट इस मामले में पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा भी तय कर सकता है.

उल्लेखनीय है कि पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह लगभग 3:30 बजे उनकी कार में काम से घर लौटते समय गोली मार का हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे डकैती का मकसद था, लेकिन पांच आरोपितों रवि कपूर, अमित शुक्ला बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह मार्च 2009 से हिरासत में है. पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया था. बलजीत और दो अन्य रवि कपूर व और अमित शुक्ला को पहले 2009 में आईटी एग्जीक्यूटिव जिगीषा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था.

पुलिस ने बताया था कि जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बारामदगी से ही विश्वनाथन की हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ था. कोर्ट ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा और बलजीत मलिक को आजीवन कारवास की सजा सुनाई थी. हालांकि, अगले वर्ष हाईकोर्ट ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और जिगिषा हत्या मामले बलजीत मलिक की आजीवन करवावास की सजा को बरकरार रखा था.

ये भी पढ़ें : पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, सजा पर बहस 26 अक्टूबर को

ये भी पढ़ें : Soumya Viswanathan murder case: सौम्या की मां ने कहा- हत्यारों को मिले उम्र कैद की सजा

सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस

नई दिल्ली: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मामले में दोषी ठहराए गए पांचों आरोपितों की सजा पर साकेत कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 7 नवंबर को हगी. कोर्ट ने दोषियों के वकील को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दोषियों की संपत्ति और जेल में उनके बर्ताव को लेकर हलफनामा दाखिल किया है, जिसकी कॉपी दोषियों के वकील को दी गई है. इसके बाद दोषियों के वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों पर जुर्माना लगाने के लिए उनकी संपत्ति का आकलन करने का भी निर्देश दिया है. बता दें कि बीते 18 अक्टूबर को एडिशनल सेशन जज रविंद्र कुमार पांडे ने चार आरोपियो को हत्या और एक आरोपी को चुराई गई वस्तु को बेईमानी से हासिल करने का दोषी पाया था और मकोका के तहत पांचो को दोषी पाया था.

गुरुवार को कोर्ट में इस बात पर भी बहस होनी थी कि जिन-जिन धाराओं के तहत इन्हें दोषी ठहराया गया है उनमें अधिक से अधिक कितनी और कम से कम कितनी सजा होनी चाहिए. उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और उनका आचरण और पृष्ठभूमि कैसी रही है. कोर्ट इस मामले में पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा भी तय कर सकता है.

उल्लेखनीय है कि पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह लगभग 3:30 बजे उनकी कार में काम से घर लौटते समय गोली मार का हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे डकैती का मकसद था, लेकिन पांच आरोपितों रवि कपूर, अमित शुक्ला बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह मार्च 2009 से हिरासत में है. पुलिस ने उसके खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया था. बलजीत और दो अन्य रवि कपूर व और अमित शुक्ला को पहले 2009 में आईटी एग्जीक्यूटिव जिगीषा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था.

पुलिस ने बताया था कि जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बारामदगी से ही विश्वनाथन की हत्या के मामले का पर्दाफाश हुआ था. कोर्ट ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा और बलजीत मलिक को आजीवन कारवास की सजा सुनाई थी. हालांकि, अगले वर्ष हाईकोर्ट ने रवि कपूर और अमित शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था और जिगिषा हत्या मामले बलजीत मलिक की आजीवन करवावास की सजा को बरकरार रखा था.

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Last Updated : Oct 26, 2023, 2:21 PM IST
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