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दिल्ली दंगा : चार के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने कहा- सुनियोजित था हमला - Delhi riots case

दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई (Karkardooma Court hearing ) हुई. इस दौरान कोर्ट ने चार लोगों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय किया. एक की हत्या के मामले में

दिल्ली दंगा
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Published : Nov 12, 2021, 7:02 PM IST

नई दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court ) ने दिल्ली दंगे (delhi riot ) में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय किया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत की बेंच ने कहा कि ये एक सुनियोजित हमला था.

कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया, उनमें अनवर हुसैन, शाहरुख, खालिद अंसारी और कासिम शामिल हैं. इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने 25 फरवरी 2020 को दीपक नामक शख्स के साथ निर्ममता से मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई. कोर्ट ने चारों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि आरोपी घटनास्थल पर दंगा करने और दीपक की हत्या के मकसद से मौजूद थे.

कोर्ट ने कहा कि ये एक सुनियोजित हमला था. इस मामले के चश्मदीद गवाह सुनील कुमार ने घटना का पूरा विवरण दिया है, जिसमें बताया कि मुस्लिमों की हथियारबंद भीड़ में ये आरोपी मौजूद थे.

25 फरवरी 2020 को मुस्लिम समुदाय की भीड़ 'अल्लाह हो अकबर' का नारा लगाते हुए गोकलपुर पुलिया पार करने की कोशिश कर रही थी. इस भीड़ ने दीपक को पकड़ लिया और उसे निर्ममता से मार डाला.

ये भी पढ़ें-दिल्ली हिंसा मामला: उमर खालिद ने कहा, मेरे खिलाफ दंगे की साजिश का कोई सबूत नहीं
कोर्ट ने चारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 बीस के तहत आरोप तय किया. फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुये दंगे में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और सात सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

नई दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court ) ने दिल्ली दंगे (delhi riot ) में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय किया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत की बेंच ने कहा कि ये एक सुनियोजित हमला था.

कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया, उनमें अनवर हुसैन, शाहरुख, खालिद अंसारी और कासिम शामिल हैं. इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने 25 फरवरी 2020 को दीपक नामक शख्स के साथ निर्ममता से मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई. कोर्ट ने चारों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि आरोपी घटनास्थल पर दंगा करने और दीपक की हत्या के मकसद से मौजूद थे.

कोर्ट ने कहा कि ये एक सुनियोजित हमला था. इस मामले के चश्मदीद गवाह सुनील कुमार ने घटना का पूरा विवरण दिया है, जिसमें बताया कि मुस्लिमों की हथियारबंद भीड़ में ये आरोपी मौजूद थे.

25 फरवरी 2020 को मुस्लिम समुदाय की भीड़ 'अल्लाह हो अकबर' का नारा लगाते हुए गोकलपुर पुलिया पार करने की कोशिश कर रही थी. इस भीड़ ने दीपक को पकड़ लिया और उसे निर्ममता से मार डाला.

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कोर्ट ने चारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 बीस के तहत आरोप तय किया. फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुये दंगे में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और सात सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

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