नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 800 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले के आरोपी और गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत के खिलाफ ईडी की दायर चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है.
एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने गहलोत को अभी समन जारी नहीं किया है. कोर्ट ने ईडी से कुछ सवालों पर स्पष्टीकरण मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी.
पिछले 11 सितंबर को कोर्ट ने राज सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि आरोप काफी गंभीर हैं और अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया तो वो जांच को प्रभावित कर सकता है.
राज सिंह पर 800 करोड़ रुपये के बैंक लोन की धोखाधड़ी का आरोप है. राज सिंह गहलोत पर आरोप है कि उसने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया. ईडी उसके ठिकानों पर इसके पहले छापा मार चुकी है. जांच में पता चला कि उसने गुरुग्राम में बना एंबिएंस मॉल आवासीय प्लॉट पर बनाया गया है. मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मॉल बनाने के मामले में जांच का आदेश दिया था. सीबीआई ने इस मामले में राज सिंह के अलावा एंबिएंस लिमिटेड और एंबिएंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और हुडा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.
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