नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के चर्चित कंझावला हिट एंड ड्रैग केस मामले में गुरुवार को रोहिणी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने कार सवार चार युवकों पर आरोप तय करते हुए कहा कि इन पर हत्या का केस चलेगा. जनवरी की पहली तारीख को इन लोगों ने 23 वर्षीय अंजलि को कार से टक्कर मारने के बाद 13 किलो मीटर तक सड़क पर घसीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी.
इन धाराओं में आरोप तय: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने आरोपित मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने तीन अन्य आरोपित दीपक, आशुतोष एवं अंकुश पर आईपीसी की धारा 201, 212, 182, 34 के तहत आरोप तय किए हैं. साथ ही कोर्ट ने इन तीनों को आईपीसी की धारा 120बी से बरी कर दिया है. अब कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है.
क्या था मामला: दिल्ली पुलिस ने कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में मामले में एक अप्रैल को सात आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. 31 दिसंबर 2022 और एक जनवरी 2023 की मध्यरात्रि को सुल्तानपुरी इलाके में 23 साल की अंजिल को कथित तौर पर एक कार ने टक्कर मार दी थी और 13 किलोमीटर तक आरोपितों ने पीड़िता को घसीटा था. घटना में एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई थी. जांच में पता चला था कि स्कूटी सवार दो युवतियां नई साल का जश्न मानकर रात के समय घर लौट रही थी.
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