नई दिल्ली: बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी आरिज खान की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट ने खान को मौत की सजा सुनाई थी. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने मामले में आरिज खान की सजा को बरकरार रखा लेकिन कहा कि मौत के संदर्भ की पुष्टि नहीं हुई है.
निचली अदालत ने आरिज खान के अपराध को दुर्लभतम श्रेणी का मानते हुए 15 मार्च 2021 को मौत की सजा सुनाई थी.आरिज खान ने निचली अदालत के मौत की सजा के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान की मौत की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि वर्ष 2008 में दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बाटला हाउस में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए थे. इसके अलावा अन्य कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे.
क्या था बाटला हाउस एनकाउंटर
बता दें कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली की पांच जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे. इनमें पालिका बाजार, गफ्फार मार्केट, इंडिया गेट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके शामिल थे. इन सीरियल धमाका में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. 19 सितंबर को इन धमाकों से जुड़े आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के बाटला हाउस में छुपे होने की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक घर में दबिश दी थी. जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया था. इस एनकाउंटर में दो आतंकवादी मारे गए थे और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे. अन्य आतंकवादी आरिज खान उर्फ जुनैद और शहजाद अहमद उर्फ पप्पू फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था. पप्पू को उम्रकैद और आरिज खान को फांसी की सजा हुई थी. जेल में बंद आतंकी पप्पू की जनवरी में बीमारी से मौत हो गई थी.
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