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सोमनाथ भारती को राहत, हाई कोर्ट ने दो साल की सजा पर लगाई रोक - उच्च न्यायालय ने राहत दी

'आप' विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली उच्च न्यायालय ने राहत दी है. एम्स सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है.

सोमनाथ भारती
सोमनाथ भारती
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Published : Mar 24, 2021, 6:31 PM IST

Updated : Mar 24, 2021, 6:42 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में सुनाई गई दो साल कारावास की सजा बुधवार को निलंबित कर दी. साथ ही उन्हें जमानत दे दी.

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने मामले में भारती की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी और उनकी याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा. भारती ने खुद को दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

उच्च न्यायालय ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 20 मई की ताारीख तय की. भारती को यहां निचली अदालत द्वारा मंगलवार को फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था.

उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में निचली अदालत के फैसले को दरकिनार किए जाने और याचिका लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित किए जाने का आग्रह किया है. उन्होंने मामले में अपनी दोषिसिद्धि के स्थगन का भी अनुरोध किया है.

अभियोजन के अनुसार, नौ सितंबर 2016 को भारती और लगभग 300 अन्य लोगों ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक दीवार की बाड़ को एक जेसीबी ऑपरेटर की मदद से गिरा दिया था और सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था.

पढ़ें- AIIMS के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट में विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की जेल

मामले में गत जनवरी में एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इस सजा को मंगलवार को सत्र न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा था.

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में सुनाई गई दो साल कारावास की सजा बुधवार को निलंबित कर दी. साथ ही उन्हें जमानत दे दी.

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने मामले में भारती की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी और उनकी याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा. भारती ने खुद को दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

उच्च न्यायालय ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 20 मई की ताारीख तय की. भारती को यहां निचली अदालत द्वारा मंगलवार को फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था.

उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में निचली अदालत के फैसले को दरकिनार किए जाने और याचिका लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित किए जाने का आग्रह किया है. उन्होंने मामले में अपनी दोषिसिद्धि के स्थगन का भी अनुरोध किया है.

अभियोजन के अनुसार, नौ सितंबर 2016 को भारती और लगभग 300 अन्य लोगों ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक दीवार की बाड़ को एक जेसीबी ऑपरेटर की मदद से गिरा दिया था और सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था.

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मामले में गत जनवरी में एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इस सजा को मंगलवार को सत्र न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा था.

Last Updated : Mar 24, 2021, 6:42 PM IST
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