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सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, बेनामी लेनदेन के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया बंद

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi government minister Satyendar Jain) के ऊपर चल रहे बेनामी लेनदेन (रोकथाम) अधिनियम के मामले को बंद करने का आदेश दिया है. जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं. वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि एक ईमानदार आदमी को जबर्दस्ती जेल में डाला गया है.

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Published : Oct 10, 2022, 8:26 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi government minister Satyendar Jain) के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही बंद करने का फैसला दिया है. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली जैन की याचिका में आदेश पारित किया है. याचिका में कहा गया था कि ये कथित लेनदेन 2011 से मार्च 2016 के बीच हुए थे और इसलिए बाद में लागू होने वाले कानून में संशोधन लागू नहीं होंगे.

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जैन और कई अन्य द्वारा संशोधित कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे. गौरतलब है कि इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 के विभिन्न प्रावधानों और अधिनियम में 2016 के संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया था. यह माना गया था कि 2016 के संशोधन अधिनियम की धारा 5 के तहत जब्ती के प्रावधान, प्रकृति में दंडात्मक होने के कारण, केवल संभावित रूप से लागू किया जा सकता है न कि पूर्वव्यापी रूप से.

  • Delhi High Court grants relief to AAP leader Satyendar Jain by allowing his plea challenging proceedings against him under the Benami Transaction (Prohibition) Amendment Act. The High Court has closed all the proceedings against him under the Act. pic.twitter.com/U74OVqecjq

    — ANI (@ANI) October 10, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ट्वीट किया- सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट ने मामला खारिज किया. इन्होंने एक ईमानदार आदमी को जबर्दस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है. ये लोग अगर अपना समय फर्जी केस करने के बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगाएं तो कितना अच्छा हो!'

  • सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ कोर्ट ने मामला ख़ारिज किया। इन्होंने एक ईमानदार आदमी को ज़बरदस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। ये लोग अगर अपना समय फ़र्ज़ी केस करने की बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगायें तो कितना अच्छा हो! https://t.co/atNYsWHiN6

    — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 10, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढ़ेंः कोर्ट स्थानांतरण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन

वहीं, सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट स्थानांतरण के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी याचिका दाखिल की है. याचिका को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi government minister Satyendar Jain) के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही बंद करने का फैसला दिया है. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली जैन की याचिका में आदेश पारित किया है. याचिका में कहा गया था कि ये कथित लेनदेन 2011 से मार्च 2016 के बीच हुए थे और इसलिए बाद में लागू होने वाले कानून में संशोधन लागू नहीं होंगे.

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जैन और कई अन्य द्वारा संशोधित कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे. गौरतलब है कि इस साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 के विभिन्न प्रावधानों और अधिनियम में 2016 के संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया था. यह माना गया था कि 2016 के संशोधन अधिनियम की धारा 5 के तहत जब्ती के प्रावधान, प्रकृति में दंडात्मक होने के कारण, केवल संभावित रूप से लागू किया जा सकता है न कि पूर्वव्यापी रूप से.

  • Delhi High Court grants relief to AAP leader Satyendar Jain by allowing his plea challenging proceedings against him under the Benami Transaction (Prohibition) Amendment Act. The High Court has closed all the proceedings against him under the Act. pic.twitter.com/U74OVqecjq

    — ANI (@ANI) October 10, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ट्वीट किया- सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट ने मामला खारिज किया. इन्होंने एक ईमानदार आदमी को जबर्दस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है. ये लोग अगर अपना समय फर्जी केस करने के बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगाएं तो कितना अच्छा हो!'

  • सत्येंद्र जैन के ख़िलाफ़ कोर्ट ने मामला ख़ारिज किया। इन्होंने एक ईमानदार आदमी को ज़बरदस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। ये लोग अगर अपना समय फ़र्ज़ी केस करने की बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगायें तो कितना अच्छा हो! https://t.co/atNYsWHiN6

    — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 10, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ये भी पढ़ेंः कोर्ट स्थानांतरण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन

वहीं, सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट स्थानांतरण के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी याचिका दाखिल की है. याचिका को बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

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