ETV Bharat / bharat

नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल गांधी से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का क्रॉस-एग्जामिनेशन कराने के फैसले पर रोक लगा दी है.

national herald case
नेशनल हेराल्ड केस में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
author img

By

Published : Feb 22, 2021, 2:17 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी से जवाब मांगा है. भाजपा सांसद स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

  • National Herald Case: Delhi High Court issues notice to Congress leader Sonia Gandhi & Rahul Gandhi on BJP MP Subramanian Swamy's plea challenging trial court order regarding summoning of various documents & witnesses. Matter slated to be next heard on 12th April. pic.twitter.com/qo96oU9Fsq

    — ANI (@ANI) February 22, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था. न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और ‘यंग इंडिया’ (वायआई) से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा है.

पढ़ें: नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

भाजपा सांसद की ओर से पेश हुए वकील सत्या सभरवाल और गांधी परिवार तथा अन्य की ओर से पेश हुए वकील तरन्नुम चीमा ने उच्च न्यायालय के नोटिस जारी करने की और सुनवाई 12 अप्रैल तक स्थगित करने की पुष्टि की है.

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी से जवाब मांगा है. भाजपा सांसद स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

  • National Herald Case: Delhi High Court issues notice to Congress leader Sonia Gandhi & Rahul Gandhi on BJP MP Subramanian Swamy's plea challenging trial court order regarding summoning of various documents & witnesses. Matter slated to be next heard on 12th April. pic.twitter.com/qo96oU9Fsq

    — ANI (@ANI) February 22, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

निचली अदालत ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था. न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सोनिया और राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और ‘यंग इंडिया’ (वायआई) से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा है.

पढ़ें: नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

भाजपा सांसद की ओर से पेश हुए वकील सत्या सभरवाल और गांधी परिवार तथा अन्य की ओर से पेश हुए वकील तरन्नुम चीमा ने उच्च न्यायालय के नोटिस जारी करने की और सुनवाई 12 अप्रैल तक स्थगित करने की पुष्टि की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.