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5G नेटवर्क मामले में जूही चावला की याचिका पर अब 25 जनवरी को होगी सुनवाई

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Published : Dec 23, 2021, 4:50 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 5जी नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला (Actress Juhi Chawla 5G Case) की याचिका पर सुनवाई की तारीख 25 जनवरी तय की (delhi high court Hearing postponed on juhi chawla case) है.

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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी नेटवर्क प्रौद्योगिकी (5G Network Case) के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) की अपील पर सुनवाई के लिए गुरुवार को 25 जनवरी की तारीख तय की है. इसके साथ कोर्ट ने कहा कि मामले पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जून में 5जी सेवा के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद जूही चावला ने एकल न्यायाधीश के फैसले को इस अपील में चुनौती दी है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले पर लंच के बाद सुनवाई करने को कहा, तब जूही चावला की ओर से पेश वकील सलमान खुर्शीद ने शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करने की मांग की. कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच ने जून में आदेश दिया था और आप दिसंबर में आ रहे हैं. बाद में हाईकोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई को तैयार हो गया.

पिछले चार जून को जस्टिस जेआर मिधा की सिंगल बेंच ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने उचित कोर्ट फीस जमा नहीं किया है. ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है. कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है.

याचिका में कहा गया था कि 5जी उपकरणों से रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है. जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है. याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है. ऐसे में इस तकनीक को लॉन्च करने से रोका जाए.

पढ़ेंः पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा- यूपी को अब तक जाति, मजहब, पंथ, के चश्मे से ही देखा

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी नेटवर्क प्रौद्योगिकी (5G Network Case) के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) की अपील पर सुनवाई के लिए गुरुवार को 25 जनवरी की तारीख तय की है. इसके साथ कोर्ट ने कहा कि मामले पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जून में 5जी सेवा के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद जूही चावला ने एकल न्यायाधीश के फैसले को इस अपील में चुनौती दी है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले पर लंच के बाद सुनवाई करने को कहा, तब जूही चावला की ओर से पेश वकील सलमान खुर्शीद ने शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई करने की मांग की. कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच ने जून में आदेश दिया था और आप दिसंबर में आ रहे हैं. बाद में हाईकोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई को तैयार हो गया.

पिछले चार जून को जस्टिस जेआर मिधा की सिंगल बेंच ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने उचित कोर्ट फीस जमा नहीं किया है. ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है. कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है.

याचिका में कहा गया था कि 5जी उपकरणों से रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है. जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है. याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है. ऐसे में इस तकनीक को लॉन्च करने से रोका जाए.

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