नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपित ठग सुकेश चन्द्रशेखर को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज, नोरा फतेही और चाहत खन्ना के बारे में जेल से कथित अपमानजनक पत्र मीडिया में जारी करने से रोकने की मांग की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि याचिका भारी जुर्माने के साथ खारिज करने योग्य है.
यह जनहित याचिका एक लोक सेवक और खुद को तीनों अभिनेत्रियों का कट्टर प्रशंसक बताने वाले निशांत सिंह द्वारा दायर की गई थी. याचिका में सुकेश पर आरोप लगाया गया है कि उसके दुर्भावनापूर्ण प्रयास जानबूझकर भारत की महिला कलाकारों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए हैं. याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और दिल्ली सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ कथित तौर पर अभिनेत्रियो की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करने के लिए तत्काल कार्रवाई की भी मांग की गई.
याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि केंद्र और दिल्ली सरकारों ने किसी भी तरह से अभिनेत्रियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने में मिलीभगत की थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि सस्ते प्रचार के लिए अधिकारियों पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए. याचिका में यह भी कहा गया है कि सुकेश द्वारा जेल से लिखे गए पत्र कुछ महिला कलाकारों के साथ अपने कथित संबंधों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करके देश की महिलाओं और विशेष रूप से महिला कलाकार जैकलिन फर्नांडीज की गरिमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही सुकेश जैकलीन के साथ अपने कथित संबंधों के बारे में मीडिया में अनर्गल बयान दे रहा है, जिसके कारण वह अपना जीवन सम्मान के साथ नहीं जी पाएंगी.
याचिकाकर्ता ने पत्रों के कई उदाहरण देते हुए कहा है कि सुकेश की सार्वजनिक हरकतों को तुरंत रोकने की जरूरत है और प्यार के बारे में उसकी समझ काफी अजीब है. जब उसकी पत्नी न्यायिक हिरासत में थी तो ऐसे समय में वह अपने संदिग्ध प्रयासों से जैकलीन फर्नांडीज के साथ अपने प्यार को बढ़ाने, पोषित करने और संवारने में व्यस्त था.
ये भी पढ़ेंः
Sukesh Chandrashekhar Case: सुकेश चंद्रशेखर मामले में EOW ने जेल अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा
Delhi High Court: मनी लांड्रिंग मामले में सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज