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दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेबसाइटों को टी20 विश्व कप के प्रसारण से रोका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जाली वेबसाइटों पर आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 के मैचों की स्ट्रीमिंग करने पर रोक लगा दी है. इस मामले को अगली सुनवाई के लिये 22 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है.

दिल्ली उच्च न्यायालय
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Published : Oct 20, 2021, 3:50 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने जाली वेबसाइटों पर आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 के मैचों की स्ट्रीमिंग करने पर रोक लगा दी है क्योंकि यह स्टार चैनल और डिज्नी प्लस - हॉटस्टार के विशेष प्रसारण अधिकारों का उल्लंघन है.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने स्टार इंडिया प्रा लि की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि इस स्तर पर जाली वेबसाइटों के खिलाफ अंतरिम रोक का आदेश नहीं दिया जाता तो विशेष प्रसारण अधिकार रखने वाले को अपूरणीय क्षति होगी जिसका प्रथम दृष्टया यह मामला लगता है.

न्यायधीश ने कहा, 'इस अदालत में सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम रोक का आदेश दिया जाता है.'

पढ़ें - टी-20 वर्ल्डकप : दुबई में क्रिकेट का महाकुंभ, फैन्स पर चढ़ा रोमांच का बुखार, जानें सब कुछ

इस मामले को अगली सुनवाई के लिये 22 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने जाली वेबसाइटों पर आईसीसी पुरुष विश्व कप 2021 के मैचों की स्ट्रीमिंग करने पर रोक लगा दी है क्योंकि यह स्टार चैनल और डिज्नी प्लस - हॉटस्टार के विशेष प्रसारण अधिकारों का उल्लंघन है.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने स्टार इंडिया प्रा लि की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि इस स्तर पर जाली वेबसाइटों के खिलाफ अंतरिम रोक का आदेश नहीं दिया जाता तो विशेष प्रसारण अधिकार रखने वाले को अपूरणीय क्षति होगी जिसका प्रथम दृष्टया यह मामला लगता है.

न्यायधीश ने कहा, 'इस अदालत में सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम रोक का आदेश दिया जाता है.'

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इस मामले को अगली सुनवाई के लिये 22 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

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