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यस बैंक धोखाधड़ी मामला में आठ सितंबर तक टली सुनवाई

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Published : Aug 27, 2021, 10:08 AM IST

Updated : Aug 27, 2021, 10:31 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने यस बैंक से 466 करोड रुपये के धोखाधड़ी मामले के आरोपी गौतम थापर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 8 सितंबर तक टाल दी है.

यस बैंक धोखाधड़ी मामला
यस बैंक धोखाधड़ी मामला

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने यस बैंक से 466 करोड रुपये के धोखाधड़ी मामले के आरोपी गौतम थापर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 8 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है.

इससे पहले 16 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. थापर ने याचिका दायर कर कहा है कि उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है. उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया गया. याचिका में ECIR की प्रति की मांग की गई है. और गिरफ्तार करने का आधार पूछा गया है. बता दें कि आज ही (शुक्रवार को) गौतम थापर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

यस बैंक ने अपनी शिकायत में कहा कि ओयेस्टर बिल्डवेल की एक सहयोगी कंपनी ने एक पावर प्लांट का ठेका लेने के लिए दिसंबर 2017 में दस सालों के लिए 515 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन कंपनी लोन की ईएमआई नहीं दे रही थी. जिसके बाद उसे 30 अक्टूबर 2019 को एनपीए करार दिया गया.

पढ़ें : पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली सीएम से मिलेंगे अभिनेता सोनू सूद

2020 में सीबीआई ने यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 307 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अवंता रियल्टी में रिश्वत के तौर पर एक बंगला खरीदने के मामले में केस दर्ज किया था.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने यस बैंक से 466 करोड रुपये के धोखाधड़ी मामले के आरोपी गौतम थापर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 8 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है.

इससे पहले 16 अगस्त को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था. थापर ने याचिका दायर कर कहा है कि उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है. उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया गया. याचिका में ECIR की प्रति की मांग की गई है. और गिरफ्तार करने का आधार पूछा गया है. बता दें कि आज ही (शुक्रवार को) गौतम थापर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

यस बैंक ने अपनी शिकायत में कहा कि ओयेस्टर बिल्डवेल की एक सहयोगी कंपनी ने एक पावर प्लांट का ठेका लेने के लिए दिसंबर 2017 में दस सालों के लिए 515 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन कंपनी लोन की ईएमआई नहीं दे रही थी. जिसके बाद उसे 30 अक्टूबर 2019 को एनपीए करार दिया गया.

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2020 में सीबीआई ने यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 307 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अवंता रियल्टी में रिश्वत के तौर पर एक बंगला खरीदने के मामले में केस दर्ज किया था.

Last Updated : Aug 27, 2021, 10:31 PM IST
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