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दो विदेशी नागरिकों की शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए दायर याचिका पर दिल्ली HC में आज सुनवाई - दो विदेशी नागरिकों की शादी

दिल्ली हाई कोर्ट आज भारत में शादी करने वाले दो विदेशी नागरिकों की शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए दायर याचिका सुनवाई करेगा. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी.

दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई
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Published : Aug 11, 2021, 8:13 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट आज भारत में शादी करने वाले दो विदेशी नागरिकों की शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए दायर याचिका सुनवाई करेगा. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी.

बीते 7 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और मैरिज रजिस्टर को नोटिस जारी किया था. विदेशी जोड़े ने कहा है कि उनके बार-बार आग्रह करने के बावजूद उनकी शादी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है. यहां तक की ऑफलाइन आवेदन को भी मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अनुज अग्रवाल ने कहा था कि इस मामले को संबंधित एसडीएम देख रहे हैं और वे जरूरी कार्रवाई करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

ये भी पढ़ें- प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि केस खारिज होने के खिलाफ एमजे अकबर की याचिका पर सुनवाई आज

सुनवाई के दौरान HC ने उम्मीद जताई थी कि अगर कानून के तहत कोई रोक नहीं है तो मैरिज रजिस्टार सभी औपचारिकताओं को पूरा करें और याचिकाकर्ताओं की शादी को रजिस्टर करने के लिए तुरंत कदम उठाएं. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के विदेश नहीं जा सकते हैं इसलिए उनके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट आज भारत में शादी करने वाले दो विदेशी नागरिकों की शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए दायर याचिका सुनवाई करेगा. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी.

बीते 7 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और मैरिज रजिस्टर को नोटिस जारी किया था. विदेशी जोड़े ने कहा है कि उनके बार-बार आग्रह करने के बावजूद उनकी शादी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है. यहां तक की ऑफलाइन आवेदन को भी मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अनुज अग्रवाल ने कहा था कि इस मामले को संबंधित एसडीएम देख रहे हैं और वे जरूरी कार्रवाई करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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सुनवाई के दौरान HC ने उम्मीद जताई थी कि अगर कानून के तहत कोई रोक नहीं है तो मैरिज रजिस्टार सभी औपचारिकताओं को पूरा करें और याचिकाकर्ताओं की शादी को रजिस्टर करने के लिए तुरंत कदम उठाएं. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के विदेश नहीं जा सकते हैं इसलिए उनके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है.

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