नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार चैनलों पर नकारात्मकता फैलाने का आराेप लगाते हुए ऐसी खबराें पर राेक लगाने और इस बाबत समाचार चैनलों के लिए गाइडलाइंस तैयार करने संबंधी याचिका काे साेमवार काे खारिज कर दिया है.
काेर्ट ने स्पष्ट कहा 'COVID-19 के कारण हुई मौतों की संख्या के बारे में सार्वजनिक तौर पर सूचना देना नकारात्मक खबर नहीं है.'
बता दें कि काेराेना काे लेकर समाचार चैनलाें द्वारा दिखाई जा रही खबराें पर सवाल उठाया गया है.
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चैनलाें पर नकारात्मकता फैलाने, असुरक्षा की भावना पैदा करने संबंधी आराेप लगाते हुए ऐसी खबराें पर राेक लगाने व इस बाबत दिशा-निर्देश तैयार करने संबंधी याचिका दायर की गई थी.