ETV Bharat / bharat

कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा दिखाना नकारात्मकता नहीं : हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार चैनलों द्वारा दिखाई जाने वाली खबराें पर नियंत्रण से संबंधित याचिका काे खारिज कर दिया है.

दिल्ली हाई काेर्ट
दिल्ली हाई काेर्ट
author img

By

Published : May 3, 2021, 3:57 PM IST

Updated : May 3, 2021, 4:13 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार चैनलों पर नकारात्मकता फैलाने का आराेप लगाते हुए ऐसी खबराें पर राेक लगाने और इस बाबत समाचार चैनलों के लिए गाइडलाइंस तैयार करने संबंधी याचिका काे साेमवार काे खारिज कर दिया है.

काेर्ट ने स्पष्ट कहा 'COVID-19 के कारण हुई मौतों की संख्या के बारे में सार्वजनिक तौर पर सूचना देना नकारात्मक खबर नहीं है.'

बता दें कि काेराेना काे लेकर समाचार चैनलाें द्वारा दिखाई जा रही खबराें पर सवाल उठाया गया है.

इसे भी पढ़ें : कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 घंटे में 24 मौत

चैनलाें पर नकारात्मकता फैलाने, असुरक्षा की भावना पैदा करने संबंधी आराेप लगाते हुए ऐसी खबराें पर राेक लगाने व इस बाबत दिशा-निर्देश तैयार करने संबंधी याचिका दायर की गई थी.

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार चैनलों पर नकारात्मकता फैलाने का आराेप लगाते हुए ऐसी खबराें पर राेक लगाने और इस बाबत समाचार चैनलों के लिए गाइडलाइंस तैयार करने संबंधी याचिका काे साेमवार काे खारिज कर दिया है.

काेर्ट ने स्पष्ट कहा 'COVID-19 के कारण हुई मौतों की संख्या के बारे में सार्वजनिक तौर पर सूचना देना नकारात्मक खबर नहीं है.'

बता दें कि काेराेना काे लेकर समाचार चैनलाें द्वारा दिखाई जा रही खबराें पर सवाल उठाया गया है.

इसे भी पढ़ें : कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 घंटे में 24 मौत

चैनलाें पर नकारात्मकता फैलाने, असुरक्षा की भावना पैदा करने संबंधी आराेप लगाते हुए ऐसी खबराें पर राेक लगाने व इस बाबत दिशा-निर्देश तैयार करने संबंधी याचिका दायर की गई थी.

Last Updated : May 3, 2021, 4:13 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.