ETV Bharat / bharat

नापतौल के विज्ञापन में ओडोमॉस के बारे में भ्रामक जानकारी, कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली साकेत कोर्ट ने नापतौल ऑनलाइन शॉपिंग प्राईवेट लिमिटेड (Naaptol Online Shopping Pvt. Ltd.) के इलेक्ट्रिक मॉस्क्युटो रेपेलेंट एंड इंसेक्ट किलर नाईट लैंप (Electric Mosquito Repellent And Insect Killer Night Lamp) के विज्ञापन पर रोक लगा दी है.

court
कोर्ट
author img

By

Published : Jan 7, 2022, 5:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नापतौल आनलाइन शॉपिंग प्राईवेट लिमिटेड (Naaptol Online Shopping Pvt. Ltd.) के इलेक्ट्रिक मॉस्क्युटो रेपेलेंट एंड इंसेक्ट किलर नाईट लैंप (Electric Mosquito Repellent And Insect Killer Night Lamp) के विज्ञापन पर रोक लगा दी है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज निखिल चोपड़ा ने डाबर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

कोर्ट ने नापतौल ऑनलाइन शॉपिंग प्राईवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वो अपने वेबपेज से ये विज्ञापन अगले आदेश तक हटाएं. डाबर इंडिया की ओर से वकील मोहम्मद साजिद ने कहा कि नापतौल ऑनलाइन ने अपने शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन में डाबर के प्रोडक्ट ओडोमॉस की शिकायत की है. साजिद ने कहा कि नापतौल के विज्ञापन में ओडोमॉस के बारे में झूठ प्रचारित करते हुए कहा गया है कि उसके इस्तेमाल से एलर्जी होती है. साजिद ने कहा कि डाबर ने ओडोमॉस प्रोडक्ट की शुरुआत 1962 में की थी. ओडोमॉस का बाजार में अच्छा नाम है.

पढ़ें :- फेसबुक भारत में भ्रामक सूचना, नफरत वाले भाषण से निपटने के लिए कर रहा संघर्ष : रिपोर्ट

डाबर हाजमोला, पुदीन हरा, वाटिका, डाबर च्यवनप्राश इत्यादि जैसे मशहूर ट्रेडमार्क का उत्पादन करती है. डाबर इंडिया की याचिका में कहा गया है कि नापतौल ऑनलाइन शॉपिंग के प्रोडक्ट कोड 8363 के विज्ञापन में ओडोमॉस के बारे में भ्रामक जानकारी देकर उसे बदनाम करने की कोशिश की गई है. नापतौल के विज्ञापन में ओडोमॉस को एलर्जी का मुख्य स्रोत बताया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नापतौल आनलाइन शॉपिंग प्राईवेट लिमिटेड (Naaptol Online Shopping Pvt. Ltd.) के इलेक्ट्रिक मॉस्क्युटो रेपेलेंट एंड इंसेक्ट किलर नाईट लैंप (Electric Mosquito Repellent And Insect Killer Night Lamp) के विज्ञापन पर रोक लगा दी है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज निखिल चोपड़ा ने डाबर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

कोर्ट ने नापतौल ऑनलाइन शॉपिंग प्राईवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वो अपने वेबपेज से ये विज्ञापन अगले आदेश तक हटाएं. डाबर इंडिया की ओर से वकील मोहम्मद साजिद ने कहा कि नापतौल ऑनलाइन ने अपने शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन में डाबर के प्रोडक्ट ओडोमॉस की शिकायत की है. साजिद ने कहा कि नापतौल के विज्ञापन में ओडोमॉस के बारे में झूठ प्रचारित करते हुए कहा गया है कि उसके इस्तेमाल से एलर्जी होती है. साजिद ने कहा कि डाबर ने ओडोमॉस प्रोडक्ट की शुरुआत 1962 में की थी. ओडोमॉस का बाजार में अच्छा नाम है.

पढ़ें :- फेसबुक भारत में भ्रामक सूचना, नफरत वाले भाषण से निपटने के लिए कर रहा संघर्ष : रिपोर्ट

डाबर हाजमोला, पुदीन हरा, वाटिका, डाबर च्यवनप्राश इत्यादि जैसे मशहूर ट्रेडमार्क का उत्पादन करती है. डाबर इंडिया की याचिका में कहा गया है कि नापतौल ऑनलाइन शॉपिंग के प्रोडक्ट कोड 8363 के विज्ञापन में ओडोमॉस के बारे में भ्रामक जानकारी देकर उसे बदनाम करने की कोशिश की गई है. नापतौल के विज्ञापन में ओडोमॉस को एलर्जी का मुख्य स्रोत बताया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.