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वीवीआईपी चॉपर घोटाला : धनशोधन मामले में व्यवसायी अनूप गुप्ता को मिली जमानत - प्रवर्तन निदेशालय

दिल्ली की एक अदालत ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला से जुड़े धनशोधन मामले में व्यवसायी अनूप कुमार गुप्ता को जमानत दे दी है. अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि जांच अधिकारी जब भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाएं तो उन्हें शामिल होना पड़ेगा और वह अदालत की अनुमति के बगैर भारत नहीं छोड़ेंगे.

धनशोधन मामले में व्यवसायी को जमानत
धनशोधन मामले में व्यवसायी को जमानत
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Published : Apr 6, 2021, 5:54 AM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला से जुड़े धनशोधन मामले में व्यवसायी अनूप कुमार गुप्ता को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस बात पर गौर करते हुए आरोपी को राहत दी कि जांच पूरी होने में समय लगेगा और वह 29 जनवरी 2021 से हिरासत में हैं.

प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों के मुताबिक, आरोपी ने अपनी कंपनी के जरिए अपराध से हासिल 24,624,298 डॉलर की रकम का शोधन करके अपराध किया था.

अदालत ने कहा, आरोपी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दी जाती है. इसके साथ ही यह शर्त होगी कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा.

अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि जांच अधिकारी जब भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाएं तो उसे शामिल होना पड़ेगा और अदालत की अनुमति के बगैर भारत नहीं छोड़ेगा. अदालत ने कहा कि गुप्ता के खिलाफ पूरक शिकायत पहले ही दायर हो चुकी है.

पढ़ें : भारतीय वायुसेना को मिली पांच अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप

अदालत ने कहा कि ईडी ने आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया और 16 दिसंबर 2018 से विभिन्न तारीखों पर आरोपी जांच में शामिल हुआ. दस्तावेज जब्त हो चुके हैं और अदालत में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं. साथ ही मामले में आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र भी दायर हो चुके हैं.

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला से जुड़े धनशोधन मामले में व्यवसायी अनूप कुमार गुप्ता को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस बात पर गौर करते हुए आरोपी को राहत दी कि जांच पूरी होने में समय लगेगा और वह 29 जनवरी 2021 से हिरासत में हैं.

प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों के मुताबिक, आरोपी ने अपनी कंपनी के जरिए अपराध से हासिल 24,624,298 डॉलर की रकम का शोधन करके अपराध किया था.

अदालत ने कहा, आरोपी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दी जाती है. इसके साथ ही यह शर्त होगी कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा.

अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि जांच अधिकारी जब भी जांच में शामिल होने के लिए बुलाएं तो उसे शामिल होना पड़ेगा और अदालत की अनुमति के बगैर भारत नहीं छोड़ेगा. अदालत ने कहा कि गुप्ता के खिलाफ पूरक शिकायत पहले ही दायर हो चुकी है.

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अदालत ने कहा कि ईडी ने आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया और 16 दिसंबर 2018 से विभिन्न तारीखों पर आरोपी जांच में शामिल हुआ. दस्तावेज जब्त हो चुके हैं और अदालत में गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं. साथ ही मामले में आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र भी दायर हो चुके हैं.

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