ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी की स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक पदाधिकारी द्वारा दायर मानहानि के मामले में शनिवार को उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान कर दी. न्यायाधीश जे वी पालीवाल की अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी भी तय की है. उस दिन शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे.
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने अदालत से कहा कि पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण उनके मुवक्किल अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं. उन्होंने अदालत से राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया. नारायण अय्यर ने सुनवाई के स्थगन का भी अनुरोध किया, जिसे अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया और सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी तय की गई.
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यह मामला भिवंडी में एक राजनीतिक रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण से संबंधित है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी.
(पीटीआई-भाषा)