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अमित शाह के खिलाफ मानहानि मामला पहुंचा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट - अमित शाह के खिलाफ मानहानि का मामला

पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को बिधाननगर एमपी-एमएलए कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को भेज दिया है. विशेष अदालत ने कहा है कि यह मामला उसके न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.

अमित शाह
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Published : Feb 22, 2021, 3:58 PM IST

Updated : Feb 22, 2021, 4:26 PM IST

कोलकाता : सांसद व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को न्यायाधिकार क्षेत्र की वजह से सोमवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को भेज दिया.

शाह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा तृणमूल कांगेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने दायर कराया है.

अदालत ने इससे पहले शाह को समन जारी कर सोमवार को व्यक्तिगत रूप से या वकील के जरिए पेश होने को कहा था. अदालत ने उनके वकील ब्रजेश झा की इस दलील पर संज्ञान लिया कि शाह के जिस पते का उल्लेख किया गया है, वह गलत है.

बनर्जी के वकील संजय बसु ने कहा कि दो पते अदालत में दिए गए हैं, जिनमें से एक दिल्ली का और दूसरा अहमदाबाद का है. इससे पहले जो पता दिया गया था, वह कोलकाता स्थित भाजपा कार्यालय का था.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मामले को कोलकता के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को भेजा जाए, क्योंकि पता एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र से परे है.

यह भी पढ़ें- तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के मानहानि मामले में अमित शाह को समन

उल्लेखनीय है कि बिधाननगर स्थित विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में 19 फरवरी को शाह को समन जारी किया था.

बसु ने दावा किया कि शाह ने 11 अगस्त, 2018 को कोलकाता में आयोजित भाजपा की एक रैली में तृणमूल सांसद के खिलाफ मानहानि करने वाले कुछ बयान दिए थे.

कोलकाता : सांसद व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को न्यायाधिकार क्षेत्र की वजह से सोमवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को भेज दिया.

शाह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा तृणमूल कांगेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने दायर कराया है.

अदालत ने इससे पहले शाह को समन जारी कर सोमवार को व्यक्तिगत रूप से या वकील के जरिए पेश होने को कहा था. अदालत ने उनके वकील ब्रजेश झा की इस दलील पर संज्ञान लिया कि शाह के जिस पते का उल्लेख किया गया है, वह गलत है.

बनर्जी के वकील संजय बसु ने कहा कि दो पते अदालत में दिए गए हैं, जिनमें से एक दिल्ली का और दूसरा अहमदाबाद का है. इससे पहले जो पता दिया गया था, वह कोलकाता स्थित भाजपा कार्यालय का था.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मामले को कोलकता के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को भेजा जाए, क्योंकि पता एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र से परे है.

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उल्लेखनीय है कि बिधाननगर स्थित विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में 19 फरवरी को शाह को समन जारी किया था.

बसु ने दावा किया कि शाह ने 11 अगस्त, 2018 को कोलकाता में आयोजित भाजपा की एक रैली में तृणमूल सांसद के खिलाफ मानहानि करने वाले कुछ बयान दिए थे.

Last Updated : Feb 22, 2021, 4:26 PM IST
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