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Brij Bhushan case: नाबालिग महिला पहलवान के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला टला - पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला टला

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर शुक्रवार को फैसला टल गया. कोर्ट ने पिछले महीने फैसला सुनाने का निर्णय छह अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया था.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 6, 2023, 2:16 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए पॉक्सो केस के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर शुक्रवार को फैसला टल गया. पॉस्को जज छवि कपूर के छुट्टी पर होने के चलते आज फैसला टल गया. कोर्ट को आज यह तय करना था कि दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं. पिछले महीने कोर्ट ने फैसला सुनाने का निर्णय छह अक्टूबर तक स्थगित कर दिया था.

यह है मामला
दरअसल, महिला पहलवान द्वारा केस वापस लेने के बाद दिल्ली पुलिस इस केस को खत्म करने के लिए कोर्ट में 15 जून को कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है. अब कोर्ट को इस मामले में केस खत्म करने को लेकर फैसला सुनाना है. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद जो कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट से वह संतुष्ट हैं. इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए. महिला पहलवान और उसके पिता के बयानों सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर के लिए तय कर दी. दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव पेश हुए.

बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा 15 जून को दायर की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट पर कोर्ट ने चार जुलाई को संज्ञान लिया था और इसके बाद शिकायतकर्ता नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता से इस पर कोर्ट में आकर जवाब मांगा था. भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. बाद में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण पर दर्ज मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं. इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द किये जाने की कोर्ट से गुहार लगाई थी.

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दर्ज कराए गए पॉक्सो केस के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर शुक्रवार को फैसला टल गया. पॉस्को जज छवि कपूर के छुट्टी पर होने के चलते आज फैसला टल गया. कोर्ट को आज यह तय करना था कि दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं. पिछले महीने कोर्ट ने फैसला सुनाने का निर्णय छह अक्टूबर तक स्थगित कर दिया था.

यह है मामला
दरअसल, महिला पहलवान द्वारा केस वापस लेने के बाद दिल्ली पुलिस इस केस को खत्म करने के लिए कोर्ट में 15 जून को कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है. अब कोर्ट को इस मामले में केस खत्म करने को लेकर फैसला सुनाना है. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद जो कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट से वह संतुष्ट हैं. इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए. महिला पहलवान और उसके पिता के बयानों सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर के लिए तय कर दी. दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव पेश हुए.

बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा 15 जून को दायर की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट पर कोर्ट ने चार जुलाई को संज्ञान लिया था और इसके बाद शिकायतकर्ता नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता से इस पर कोर्ट में आकर जवाब मांगा था. भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में यौन शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. बाद में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण पर दर्ज मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं. इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द किये जाने की कोर्ट से गुहार लगाई थी.

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