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राष्ट्रगान अवमानना मामले में ममता बनर्जी की याचिका पर फैसला 2 नवंबर को - West Bengal CM Mamata Banerjee

बॉम्बे सत्र न्यायालय की विशेष अदालत राष्ट्रगान के अपमान के मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के खिलाफ दायर ममता बनर्जी की याचिका पर 2 नवंबर को फैसला करेगी.

राष्ट्रगान मामले की अवमानना मामले में ममता बनर्जी की याचिका पर फैसला 2 नवंबर को
राष्ट्रगान मामले की अवमानना मामले में ममता बनर्जी की याचिका पर फैसला 2 नवंबर को
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Published : Oct 20, 2022, 8:24 AM IST

मुंबई: शिवदी कोर्ट द्वारा राष्ट्रगान के अपमान के मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश के बाद बॉम्बे सत्र न्यायालय की विशेष अदालत में दायर ममता बनर्जी की याचिका पर 2 नवंबर को फैसला करेगी. बीजेपी के मुंबई सचिव विवेकानंद गुप्ता ने मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिवदी कोर्ट में याचिका दायर की.

इस याचिका के बाद शिवदी कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद शिवदी कोर्ट के फैसले की जानकारी ममता बनर्जी की ओर से बॉम्बे सेशंस कोर्ट को दी गई. इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान पूरी की गईं. सत्र अदालत ने राज्य सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था, बुधवार को राज्य सरकार की ओर से सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो सकी. अब न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने दो नवंबर को सुनवाई होगी और उसी दिन फैसला भी होगा.

पढ़ें: प्रशांत किशोर का दावा : 'नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, BJP के संपर्क में हैं'

कुछ दिन पहले मुंबई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवड़ी मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का अपमान करने पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ममता बनर्जी को 2 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. ममता बनर्जी द्वारा बॉम्बे सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने शिवदी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को निलंबित कर ममता बनर्जी को राहत दी थी.

1 दिसंबर 2021 को मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के अपमान का यह मामला तब का है जब ममता बनर्जी मुंबई के दौरे पर आई थीं. उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम में कुर्सी पर बैठकर राष्ट्रगान गाना शुरू किया. शिकायत में कहा गया है कि वह चार-पांच लाइनें गाकर रुक गई. ममता बनर्जी के इस कार्यक्रम के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने उनके इस कदम की आलोचना की.

मुंबई: शिवदी कोर्ट द्वारा राष्ट्रगान के अपमान के मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश के बाद बॉम्बे सत्र न्यायालय की विशेष अदालत में दायर ममता बनर्जी की याचिका पर 2 नवंबर को फैसला करेगी. बीजेपी के मुंबई सचिव विवेकानंद गुप्ता ने मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिवदी कोर्ट में याचिका दायर की.

इस याचिका के बाद शिवदी कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद शिवदी कोर्ट के फैसले की जानकारी ममता बनर्जी की ओर से बॉम्बे सेशंस कोर्ट को दी गई. इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान पूरी की गईं. सत्र अदालत ने राज्य सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था, बुधवार को राज्य सरकार की ओर से सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो सकी. अब न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने दो नवंबर को सुनवाई होगी और उसी दिन फैसला भी होगा.

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कुछ दिन पहले मुंबई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवड़ी मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान का अपमान करने पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ममता बनर्जी को 2 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. ममता बनर्जी द्वारा बॉम्बे सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद बॉम्बे सेशंस कोर्ट ने शिवदी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को निलंबित कर ममता बनर्जी को राहत दी थी.

1 दिसंबर 2021 को मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के अपमान का यह मामला तब का है जब ममता बनर्जी मुंबई के दौरे पर आई थीं. उन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम में कुर्सी पर बैठकर राष्ट्रगान गाना शुरू किया. शिकायत में कहा गया है कि वह चार-पांच लाइनें गाकर रुक गई. ममता बनर्जी के इस कार्यक्रम के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने उनके इस कदम की आलोचना की.

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