नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसके उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी बैठक में स्कूलों को बंद नहीं करने का भी फैसला किया है. लेकिन विशेषज्ञों के परामर्श से एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया के साथ आने का फैसला किया.
सरकार जल्द ही मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी करने की उम्मीद कर रही है . सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर रखने और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड जांच तेज करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं. मंगलवार को, दिल्ली ने ताजा COVID-19 मामलों में लगभग 26 प्रतिशत की छलांग दर्ज की गई है. स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि बुधवार को 632 नए मामले सामने आए और सकारात्मकता दर 4.42 प्रतिशत थी. शहर में सोमवार को 501 मामले और शून्य मृत्यु दर्ज की गई थी, जबकि सकारात्मकता दर 7.72 प्रतिशत थी.
कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मास्क अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का फाइन लगाने का फैसला किया गया है. इसके अलावा मिली जानकारी के मुताबिक टेस्टिंग को अधिक से अधिक करने और जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है. उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना है. जानकारी के मुताबिक स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे. विशेषज्ञ से बात कर स्कूलों के लिए एसओपी जारी किया जाएगा. इसके अलावा इस बैठक में कहा गया कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधानी बरतनी है.
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