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इसरो जासूसी मामला : डीके जैन पैनल कर रहा जांच, दूसरे दिन भी साक्ष्य संग्रह - सबूतों को ढूंढना

इसरो की जासूसी के मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय पैनल नियुक्त किया था जिसने साक्ष्य एकत्र करना शुरू कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Dec 15, 2020, 5:25 PM IST

तिरुवनंतपुरम : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की जासूसी के मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है. डीके जैन पैनल ने साक्ष्यों को ढूंढना शुरू कर दिया है. मंगलाव को भी पैनल ने साक्ष्य एकत्र किए.

इस मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नांबी नारायणन का बयान समिति द्वारा दर्ज किया गया. नारायणन समिति के दृष्टिकोण का स्वागत किया और आशा की कि न्याय मिलेगा.

न्यायमूर्ति डीके जैन की अध्यक्षता वाले पैनल ने सुबह 10 बजे साक्ष्य संग्रह शुरू किया. न्यायमूर्ति डीके जैन और बीके प्रसाद द्वारा साक्ष्य संग्रह ऑनलाइन के माध्यम से किया गया. एक अन्य सदस्य, केरल सरकार द्वारा नियुक्त केरल के पूर्व मुख्य सचिव वीएस सेंथिल ने भी साक्ष्य संग्रह किया.

पढ़ें :- दूरदर्शन ने इसरो रॉकेट लॉन्च से संबंधित कॉपीराइट का दावा किया : यूट्यूब चैनल प्रमोटर

कमेटी की जांच दो दिन चलेगी. नंबी नारायणन का बयान फिर से दर्ज किया जाएगा. मामले में जांच अधिकारी रहे सिबी मैथ्यूज, केके जोशुआ और एस विजयन के बयान कल दर्ज किए जाएंगे.

तिरुवनंतपुरम : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की जासूसी के मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है. डीके जैन पैनल ने साक्ष्यों को ढूंढना शुरू कर दिया है. मंगलाव को भी पैनल ने साक्ष्य एकत्र किए.

इस मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नांबी नारायणन का बयान समिति द्वारा दर्ज किया गया. नारायणन समिति के दृष्टिकोण का स्वागत किया और आशा की कि न्याय मिलेगा.

न्यायमूर्ति डीके जैन की अध्यक्षता वाले पैनल ने सुबह 10 बजे साक्ष्य संग्रह शुरू किया. न्यायमूर्ति डीके जैन और बीके प्रसाद द्वारा साक्ष्य संग्रह ऑनलाइन के माध्यम से किया गया. एक अन्य सदस्य, केरल सरकार द्वारा नियुक्त केरल के पूर्व मुख्य सचिव वीएस सेंथिल ने भी साक्ष्य संग्रह किया.

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कमेटी की जांच दो दिन चलेगी. नंबी नारायणन का बयान फिर से दर्ज किया जाएगा. मामले में जांच अधिकारी रहे सिबी मैथ्यूज, केके जोशुआ और एस विजयन के बयान कल दर्ज किए जाएंगे.

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