मुज़फ्फरनगर: राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे दिवंगत चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी भाकियू के अध्यक्ष व बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. इस मामले में सोमवार को एडीजे 5 अशोक जुमार ने फैसला सुनाया.
मुजफ्फरनगर के थाना भौराकलां में राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की छह सितंबर 2003 को नृशंस हत्या कर दी गई थी और इस हत्या में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत समेत अलावलपुर गांव के प्रवीण और बिट्टू को नामजद किया गया था. आरोपियों में शामिल प्रवीण और बिट्टू की मौत हो चुकी है जबकि नरेश टिकैत अकेले अभियुक्त हैं जिनके विषय में अदालत में सुनवाई चल रही थी.
अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत में चल रही सुनवाई में चौधरी जगबीर सिंह के पुत्र और प्रदेश के पूर्व मंत्री योगराज सिंह जमकर पैरवी कर रहे थे और वे इस मुकदमे को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी ले गए थे और हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने विगत सप्ताह ही कुछ गवाहों को भी तलब कराया था जिसके बाद अब अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर दी है और 17 जुलाई को फैसला सुनाने की घोषणा की थी. आज कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इस मामले से नरेश टिकैत को बरी कर दिया.
अपर जिला जज ने वादी योगराज सिंह के तथ्यों को प्रभावी नहीं माना. तत्कालीन एसएसपी नवनीत सिकेरा की गवाही को महत्वपूर्ण बताया गया है, उसके आधार पर ही नरेश टिकैत के पक्ष में फैसला आया है. इस मामले में वादी पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी समेत अन्य पैरवी कर रहे हैं. वहीं, बचाव पक्ष के वकील जिला बार संघ के अध्यक्ष अनिल जिंदल रहे हैं.
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