श्रीनगर: क्राइम ब्रांच कश्मीर (सीबीके) की आर्थिक अपराध शाखा श्रीनगर ने शुक्रवार को शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसकेआईएमएस) सौरा में धोखाधड़ी से नौकरी हासिल करने के आरोपी नौ लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
अधिकारियों ने बताया कि एसकेआईएमएस सौरा में धोखाधड़ी से नौकरी हासिल करने में कथित संलिप्तता के लिए नौ व्यक्तियों के खिलाफ धारा 420, 468, 471 और 120-बी आरपीसी के तहत एफआईआर संख्या 26/2015 में आरोप पत्र पेश किया.
सीबीके प्रवक्ता के अनुसार, मामला तब सामने आया जब एसकेआईएमएस सौरा के निदेशक से अपराध शाखा कश्मीर को आधिकारिक सूचना मिली. अपनी शिकायत में, SKIMS के निदेशक ने कहा कि SKIMS सौरा के 2015 के आदेश संख्या SIMS-23 (P) के अनुसार, अन्य लोगों के अलावा आरोपी शकूर अहमद तांत्रे, मोहम्मद शाहिद मुर्तजा, शाज़िया हसन, मुदासिर बशीर सोफी, शमीम अहमद नाइक को नर्सिंग अर्दली के रूप में नियुक्त किया गया था.
सीबीके ने कहा कि हालांकि जांच में इनके दस्तावेज फर्जी पाए गए. इस पर 2015 में क्राइम ब्रांच कश्मीर ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की. सीबीके प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान पांच आरोपियों के अलावा दो अन्य व्यक्ति आमिर हसन खान और जहांगीर अहमद डार के प्रमाणपत्र भी फर्जी मिले. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दो व्यक्ति रशीद-उल-हसन गोज्जर और मोहम्मद अकबर लोन (अब मृतक) ने रुपये लेकर फर्जी अंक पत्रों तैयार कराए.
सीबीके ने कहा कि जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चला है कि नौ आरोपियों ने यू/एस धारा 420, 468, 471 और 120-बी आरपीसी के तहत दंडनीय अपराध किए हैं. न्यायिक निर्धारण के लिए तत्काल मामले की आरोप-रिपोर्ट (चालान) वन मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई है.