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क्राइम ब्रांच कश्मीर ने फर्जी जॉब रैकेट का किया पर्दाफाश, 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर

अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा के एक प्रवक्ता ने कहा कि कुछ व्यक्तियों को फर्जी और जाली नियुक्ति आदेशों के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस [जिला श्रीनगर] में नियुक्त किया गया था.

Crime Branch Kashmir
क्राइम ब्रांच कश्मीर
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Published : Jul 14, 2023, 10:22 PM IST

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर में स्थानीय इनपुट के अनुसार, अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने फर्जी और जाली नियुक्ति आदेशों के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में नौकरियां देने वाले एक फर्जी नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है. अपराध शाखा कश्मीर की ईओडब्ल्यू ने यात्री कर श्रीनगर की अदालत में 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.

अपराध शाखा कश्मीर के एक प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी व्यक्ति धोखाधड़ी से संबंधित धारा 420, 468, 120-बी और 201 आरपीसी के तहत दंडनीय अपराधों को अंजाम देने में शामिल थे. सीबीके प्रवक्ता के अनुसार, उन्हें एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्जी और जाली नियुक्ति आदेशों के आधार पर कुछ व्यक्तियों को जम्मू-कश्मीर पुलिस [जिला श्रीनगर] में नियुक्त किया गया था.

तदनुसार, तत्काल मामला 2015 में पी/एस अपराध शाखा कश्मीर (अब, आर्थिक अपराध शाखा, श्रीनगर) में दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई थी. क्राइम ब्रांच कश्मीर के प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान यह स्थापित हो गया है कि नियुक्ति आदेश नियमों और स्थापित मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन करके और अभिलेखों आदि में हेराफेरी के बाद जारी किए गए थे.

सीबीके प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के उपरोक्त कृत्य से 420, 468, 120-बी और 201 आरपीसी के तहत धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और जालसाजी स्थापित हुई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच 19 आरोपियों के खिलाफ साबित होने के कारण बंद कर दी गई है और आरोप पत्र न्यायिक निर्धारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया है. प्रासंगिक रूप से, सीबीके ने इस महीने की शुरुआत में कथित फर्जी आयकर दावों के मामले की जांच के तहत विभिन्न आवासों और कार्यालयों पर कई छापे मारे थे.

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर में स्थानीय इनपुट के अनुसार, अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने फर्जी और जाली नियुक्ति आदेशों के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में नौकरियां देने वाले एक फर्जी नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है. अपराध शाखा कश्मीर की ईओडब्ल्यू ने यात्री कर श्रीनगर की अदालत में 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है.

अपराध शाखा कश्मीर के एक प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी व्यक्ति धोखाधड़ी से संबंधित धारा 420, 468, 120-बी और 201 आरपीसी के तहत दंडनीय अपराधों को अंजाम देने में शामिल थे. सीबीके प्रवक्ता के अनुसार, उन्हें एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्जी और जाली नियुक्ति आदेशों के आधार पर कुछ व्यक्तियों को जम्मू-कश्मीर पुलिस [जिला श्रीनगर] में नियुक्त किया गया था.

तदनुसार, तत्काल मामला 2015 में पी/एस अपराध शाखा कश्मीर (अब, आर्थिक अपराध शाखा, श्रीनगर) में दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई थी. क्राइम ब्रांच कश्मीर के प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान यह स्थापित हो गया है कि नियुक्ति आदेश नियमों और स्थापित मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन करके और अभिलेखों आदि में हेराफेरी के बाद जारी किए गए थे.

सीबीके प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के उपरोक्त कृत्य से 420, 468, 120-बी और 201 आरपीसी के तहत धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और जालसाजी स्थापित हुई है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच 19 आरोपियों के खिलाफ साबित होने के कारण बंद कर दी गई है और आरोप पत्र न्यायिक निर्धारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया है. प्रासंगिक रूप से, सीबीके ने इस महीने की शुरुआत में कथित फर्जी आयकर दावों के मामले की जांच के तहत विभिन्न आवासों और कार्यालयों पर कई छापे मारे थे.

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