नई दिल्ली / मुंबई / लद्दाख : कोरोना वायरस (कोविड-19) की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिख रही है. इसके मद्देनजर राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के तहत लगाई गई पाबंदियों में ढील देने का फैसला लिया है. इसी कड़ी में आज (सोमवार) से दिल्ली मेट्रो फिर दौड़ने लगेगी. हालांकि, सिर्फ 50 प्रतिशत ट्रेन ही चलेगी. सोमवार को पांच से पंद्रह मिनट के अंतराल पर दिल्ली मेट्रो की उपलब्ध ट्रेनों में से केवल आधी ही संचालित होगी. इसके अलावा महाराष्ट्र में 'अनलॉक' का तीसरा चरण लागू किया जाना है. हालांकि, यहां आम लोगों को लोकल ट्रेनों में सफर करने की अनुमति नहीं मिलेगी.
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने कहा है कि सेवा में ट्रेनों की संख्या को क्रमिक तरीके से बढ़ाया जाएगा. मेट्रो ट्रेनों को आधी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति देने के अलावा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाजारों और मॉल में दुकानों को सात जून से सम-विषम के आधार पर फिर से खोलने की अनुमति देने सहित विभिन्न छूटों की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, जिसे देखते हुए पिछले सप्ताह अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी.
हालात सुधरे, चलेगी दिल्ली मेट्रो
डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के मद्देनजर मेट्रो सेवाएं जनता के वास्ते सात जून से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से शुरू होंगी. अधिकारियों ने बताया कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा के दौरान कोविड-उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने में मेट्रो अधिकारियों के साथ सहयोग करें.
डीएमआरसी ने कहा, 'सामाजिक दूरी और ट्रेनों के भीतर 50 प्रतिशत यात्रियों के सफर करना सुनिश्चित करने के वास्ते लोगों को अपने दैनिक आवागमन के लिए अतिरिक्त समय लेने और स्टेशनों के बाहर प्रवेश के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते समय भी कोविड उपयुक्त व्यवहार करने की सलाह दी जाती है.'
महाराष्ट्र में तीसरा 'अनलॉक'
महाराष्ट्र सरकार की 'अनलॉक' योजना के तीसरे चरण में मुंबई में सोमवार से रेस्तरां, गैर जरूरी सामान वाली दुकानें और सार्वजनिक स्थल खोल दिए जाएंगे लेकिन मॉल, सिनेमाघर और मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक लोकल ट्रेनों में खास श्रेणी के लोग ही यात्रा कर पाएंगे.
इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि लोकल ट्रेनें चिकित्सा, कुछ जरूरी सेवाओं और महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेगी लेकिन निगम प्रशासन को जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त पाबंदी लगाने का अधिकार दिया गया है. बीएमसी ने अपने हालिया आदेश में 'महिला' श्रेणी को हटा दिया है जिसमें कहा गया है कि उपनगरीय ट्रेनों में केवल चिकित्सका और कुछ जरूरी सेवा के लोग ही यात्रा कर सकेंगे.
महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक राज्य में संक्रमण दर पांच प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच रहने और 60 प्रतिशत ऑक्सीजन बेड खाली रहने वाले नगर निगम और जिले को तीसरे चरण में रखा गया है. बीएमसी के आदेश के मुताबिक जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें सात जून से सभी दिन शाम चार बजे तक खुली रह सकती हैं जबकि गैर जरूरी उत्पाद बेचने वाली दुकानें सप्ताहांत पर शाम चार बजे तक खुली रहेंगी. मॉल, सिनेमाघर और मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे.
मुंबई में रेस्तरां सप्ताह के कामकाजी दिनों में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं. पार्सल, होम डेलिवरी और खाना ले जाने की सुविधाएं जारी रहेंगी. मुंबई में सार्वजनिक स्थल और मैदान हर दिन सुबह पांच बजे से पूर्वाह्न नौ बजे तक खोले जा सकते हैं. निजी कार्यालयों में कामकाजी दिनों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक कार्य कर सकते हैं.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लगाए गए लगायी गयी पाबंदी में ढील को लेकर पांच चरण की योजना की घोषणा की थी. इसके लिए कोविड-19 की संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को पैमाना बनाया गया है.
गौतम बुद्ध नगर में भी अनलॉक
उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसके तहत दुकानें और बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे जबकि शनिवार और रविवार को सप्ताहिक बंद रहेगा. जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के अभियान से जुड़े अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे. साथ ही बताया कि सभी कर्मचारियों को कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान के मुताबिक अनलॉक के दौरान औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे. सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी. रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग एंटीजन जांच भी की जाएगी और कोरोना से संक्रमित मिलने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा.
उन्होंने बताया कि स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थान कोचिंग संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी. रेस्तराओं को होम डिलीवरी की अनुमति होगी. इसके अतिरिक्त राजमार्गों पर, एक्सप्रेस वे के किनारे, ढाबे तथा ठेले लगाने अनुमति होगी. परिवहन कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा कारखानों को खोलने की अनुमति होगी.
शादी समारोह में 25 से अधिक लोग नहीं
मांस-मछली की दुकान को पर्याप्त साफ-सफाई तथा स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ढके हुए स्थानों पर खोलने की अनुमति होगी. कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे. अधिकारी ने बताया कि शादी समारोह तथा अन्य आयोजनों में 25 लोगों से ज्यादा को एक समय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. शव यात्रा में 20 व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं होंगे. उन्होंने बताया कि साप्ताहिक बंद के दौरान पूरे जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा.
लेह में भी 'अनलॉक'
लद्दाख में कोविड-19 के मामले कम होने के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश ने एक महीने के 'कोरोना कर्फ्यू' के बाद यहां धीरे-धीरे पाबंदियों को हटाने की घोषणा की है. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को लेह में एक मरीज की मौत हो गयी. जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से 141 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि करगिल जिले में पाबंदियों में ढील नहीं दी गई है. यहां कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है.
वीकएंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी
लेह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष श्रीकांत सुसे ने सात जून से 14 जून तक धीरे-धीरे पाबंदियों में छूट देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि विस्तृत बातचीत और जिले में कोविड-19 की स्थिति के आकलन के बाद यह फैसला लिया गया. उन्होंने बताया कि जिले में सप्ताहांत कर्फ्यू और रात का कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा.
'कोरोना कर्फ्यू' खत्म होने के बाद लगभग सभी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को खोलने की जानकारी देते हुए सुसे ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन, निजी कार्यालय, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और जिम अगले आदेश तक बंद रहेंगे ,वहीं निषिद्ध क्षेत्रों में ये छूट लागू नहीं होंगी.
अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन उन स्थानों पर विकास गतिविधियों और निर्माण कार्य को अनुमति देगा जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था हो. उन्होंने बताया कि कामकाजी दिनों में रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी जबकि होटलों में 30 प्रतिशत लोगों को बैठने की ही अनुमति दी जाएगी. सुसे ने कहा कि जिला प्रशासन वाहनों को सम-विषम आधार पर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलने की अनुमति देगा.
अगले आदेश तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक
करगिल के डीडीएमए अध्यक्ष संतोष सुखदेव ने भी जिले में 14 जून तक सुबह सात बजे तक 'कोरोना कर्फ्यू' बढ़ाने का आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक रहेगी. सुखदेव ने लोगों को सामान मुहैया कराने के लिए विभिन्न तरह की दुकानों और दुकानदारों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए.
(पीटीआई-भाषा इनपुट के साथ)