नई दिल्ली : सोशल मीडिया मंच फेसबुक और वॉट्सएप की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय फैसला सुना सकता है.
सोशल मीडिया कंपनियों ने याचिका में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा नई निजता नीति की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और वॉट्सएप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की थी.
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सीसीआई ने अदालत में तर्क दिया कि वॉट्सएप नई निजी निजता नीति के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए ग्राहकों की 'अवांछित निगरानी' कर सकता है जो कथित प्रभुत्ववादी प्रभाव का दुरुपयोग होगा.
फेसबुक और वॉट्सएप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी नई निजता नीति के जांच करने के आदेश दिए हैं.