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कोर्ट ने निवेशकों से ठगी करने के मामले में निजी कंपनी के दो निदेशकों को 27 साल कैद की सजा सुनाई - Court sentences 2 private company directors

तमिलनाडु की कोयंबटूर की एक कोर्ट ने 870 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी से संबंधित मामले में दो कंपनी के निदेशकों को 27 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा इन पर 171 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है.

Two directors sentenced to 27 years imprisonment
दो निदेशकों को 27 साल कैद की सजा
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Published : Aug 27, 2022, 9:12 PM IST

कोयंबटूर : तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक अदालत ने निवेशकों से 870.1 करोड़ रुपये की ठगी करने से जुड़े एक मामले में पाजी मार्केटिंग कंपनी के दो निदेशकों को शुक्रवार को 27 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही, उन पर 171.74 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने यह जानकारी दी.

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने निजी कंपनी के निदेशकों, के. मोहनराज और कमलावाली को 27 साल की सश्रम कैद (सभी धाराओं के लिए क्रमिक रूप से) की सजा सुनाई और उनमें से प्रत्येक पर 42.74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही, तीन निजी कंपनियों-पाजी फोरेक्स ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पाजी ट्रेडिंग इंक और पाजी मार्केटिंग कंपनी- प्रत्येक पर 28.74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि मामला निवेशकों से करीब 870.1 करोड़ रुपये की ठगी करने से संबद्ध है.

अधिकारी ने कहा, 'जुर्माने की कुल राशि 171.74 करोड़ रुपये है.' एजेंसी ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर 15 जून 2011 को इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था. बयान में कहा गया है कि मोहनराज व अन्य द्वारा संचालित एवं तमिलनाडु स्थित तिरूप्पुर की पाजी मार्केटिंग कंपनी जुलाई 2008 और सितंबर 2009 के बीच कई योजनाएं लाई थी तथा अधिक रकम लौटाने का झूठा वादा कर निवेशकों से 870.1 करोड़ रुपये की ठगी की थी.

ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया

कोयंबटूर : तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक अदालत ने निवेशकों से 870.1 करोड़ रुपये की ठगी करने से जुड़े एक मामले में पाजी मार्केटिंग कंपनी के दो निदेशकों को शुक्रवार को 27 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही, उन पर 171.74 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने यह जानकारी दी.

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने निजी कंपनी के निदेशकों, के. मोहनराज और कमलावाली को 27 साल की सश्रम कैद (सभी धाराओं के लिए क्रमिक रूप से) की सजा सुनाई और उनमें से प्रत्येक पर 42.74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही, तीन निजी कंपनियों-पाजी फोरेक्स ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पाजी ट्रेडिंग इंक और पाजी मार्केटिंग कंपनी- प्रत्येक पर 28.74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि मामला निवेशकों से करीब 870.1 करोड़ रुपये की ठगी करने से संबद्ध है.

अधिकारी ने कहा, 'जुर्माने की कुल राशि 171.74 करोड़ रुपये है.' एजेंसी ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर 15 जून 2011 को इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था. बयान में कहा गया है कि मोहनराज व अन्य द्वारा संचालित एवं तमिलनाडु स्थित तिरूप्पुर की पाजी मार्केटिंग कंपनी जुलाई 2008 और सितंबर 2009 के बीच कई योजनाएं लाई थी तथा अधिक रकम लौटाने का झूठा वादा कर निवेशकों से 870.1 करोड़ रुपये की ठगी की थी.

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