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कोर्ट ने GNCTD संशोधित कानून रद्द वाली PIL पर केंद्र से मांगा जवाब - PIL seeking repeal of GNCTD amended law

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधित कानून को रद्द करने के लिये दायर वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा.

दिल्ली उच्च न्यायालय
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Published : May 4, 2021, 2:06 PM IST

Updated : May 4, 2021, 2:15 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधित कानून को रद्द करने के लिये दायर वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को केंद्र से जवाब मांगा.

पढ़ें- दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र से सवाल- कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कस्टम विभाग में अटके हैं

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कानून और गृह मंत्रालयों को इस याचिका पर नोटिस जारी किये. यह याचिका कानून के एक छात्र ने दायर की है.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा और केंद्र सरकार के स्थायी वकील अजय दिग्पॉल ने मंत्रालयों की ओर से नोटिस को स्वीकार किये.

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधित कानून को रद्द करने के लिये दायर वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को केंद्र से जवाब मांगा.

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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कानून और गृह मंत्रालयों को इस याचिका पर नोटिस जारी किये. यह याचिका कानून के एक छात्र ने दायर की है.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा और केंद्र सरकार के स्थायी वकील अजय दिग्पॉल ने मंत्रालयों की ओर से नोटिस को स्वीकार किये.

Last Updated : May 4, 2021, 2:15 PM IST
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